{फॉर्म पीडीएफ} मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2021-2022, आवेदन पत्र, फॉर्म पीडीएफ

Vivah Shagun Yojana Haryana Online Apply, Documents, Amount and Other Details in Hindi: गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक मदद देने के लिए हर राज्य अलग-अलग योजना संचालित करता है। इन योजनाओं की मदद से आर्थिक लाभ लेकर गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह बिना किसी आर्थिक समस्या के कर सकता है। हरियाणा सरकार भी अपने राज्य के गरीब परिवारों को कन्या विवाह हेतु आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाती है। समय के साथ इस योजना में बड़े बदलाव किए गए और आज भी यह योजना राज्य में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है, इसके माध्यम से लाभार्थी को कितनी राशि (Amount) दी जाती है, इसकी पात्रता, लाभ क्या हैं, आइए हरियाण की Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं। इस पोस्ट के अंत में आप योजना के आवेदन पत्र की फॉर्म पीडीएफ (Form PDF) भी डाउनलोड कर सकते हैं

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana/Scheme Haryana Online Apply & Other Details in Hindi

योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
राज्यहरियाणा (Haryana)
शुरुआत
लाभकन्या विवाह हेतु आर्थिक मदद
लाभार्थी गरीब परिवार की लड़कियां
अधिकारिक वेबसाइट (Official website)

Vivah Shagun Yojana Haryana Form PDF, Documents, Amount, Online Status Check | विवाह शगुन योजना हरियाणा आवेदन पत्र, फॉर्म पीडीएफ, हरियाणा कन्यादान योजना

Vivah Shagun Yojana Haryana online apply

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है? (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana)

हरियाणा (Haryana) की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति, जनजाति व टपरीवास समुदाय से आने वाली कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक मदद दी जाती है। राज्य में इसे हरियाणा कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है। योजना के माध्यम से लाभार्थी को पहले 51 हजार रुपए दिए जाते थे, लेकिन वर्ष 2021 में योजना की राशि में बड़ा बदलाव करते हुए इसमें 20 हजार रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। यानी अब लाभार्थी कन्या को 71 हजार रुपए का लाभ दिया जाता है। दो हिस्सों में यह राशि लाभार्थी परिवार को दी जाती है।

विवाह के समय या पहले लाभार्थी को 66 हजार रुपए व शेष 5 हजार रुपए विवाह का रजिस्ट्रेशन (Registration) प्रमाण पत्र जमा होने के 6 महीने के अंदर दी जाती है। वहीँ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के परिवार, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है, उन्हें पहले 11 हजार रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 31 हजार कर दिया गया। इसमें विवाह के समय या पहले  28 हजार व 3 हजार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा होने के 6 महीने बाद दिए जाते हैं।

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हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य

हरियाणा (Haryana) में अनुसूचित जाति, जनजाति, टपरीवास समुदाय, पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के कई ऐसे परिवार हैं, जो आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण अपनी लड़की का विवाह नहीं कर पाते। लड़कियों का रिश्ता पक्का हो जाने पर भी ये विवाह का खर्च नहीं उठा पाते। ऐसे गरीब परिवारों की लड़कियों का विवाह बिना किसी रुकावट के हो इस उद्देश्य से हरियाणा सरकार (Haryana Government) के द्वारा Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana प्रारंभ की गई। योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के साथ ही महिला खिलाडिय़ों, विधवाओं, दिव्यांगों की लड़कियों के विवाह हेतु भी अनुदान राशि दी जाती है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लाभ की राशि (Amount)

  • अनुसूचित जाति, जनजाति, टपरीवास समुदाय, पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है।
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति, जनजाति व टपरीवास समुदाय को कुल 71 हजार रुपए दिए जाते हैं।
  • अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के परिवार, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है, उन्हें 31 हजार रुपए दिए जाते हैं।
  • किसी भी जाति व कितनी भी आय वाली महिला खिलाड़ियों को 31,000 रूपये की धनराशि दी जाती है।

कन्यादान योजना हरियाणा पात्रता

  • हरियाणा (Haryana) का मूलनिवासी परिवार ही योजना का लाभ ले सकता है।
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति, जनजाति व टपरीवास समुदाय आवेदन करने के पात्र हैं।
  • अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के परिवार, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलता है।
  • महिला खिलाडिय़ों, विधवाओं, दिव्यांगों की लड़कियों के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
  • विवाह करने वाली कानी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • जिस लड़के से कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं हो।
  • एक ही परिवार की 2 कन्याएं इस योजना का लभ ले सकती हैं।
  • विवाह होने के 6 माह बाद तक शादी का पंजीकरण नहीं करवाया तो शेष धनराशि नहीं दी जाएगी।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Documents

  • लड़की का आधार कार्ड
  • रिहायशी प्रमाण पत्र
  • लड़की का जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल मार्कशीट
  • लड़के के जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल की मार्कशीट
  • लड़की के परिवार का राशन कार्ड
  • बीपीएल संख्या 
  • लड़की के माता-पिता या दोनों में कोई एक जीवित नहीं है तो मृत्यु प्रमाण पत्र
  • लड़के व लड़की का एक-एक पासपोर्ट आकार का फोटो
  • आवेदक की बैंक की पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • शादी का कार्ड
  • ढाई एकड़ से कम जमीन का प्रमाण पत्र 

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Online Apply

आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अधिकारिक पोर्टल (Official Portal) से एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ को डाउनलोड (Form PDF Download) करना होगा। इसके बाद इसे अपने ब्लॉक या लोक सेवा आयोग में जमा कर दें। वहीँ ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) करने के लिए सबसे पहले आपको सरल हरियाणा वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन (Saral Haryana Web Portal Registration) करना होगा। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको इस पोर्टल पर अपनी आईडी व पासवर्ड डालकर लॉग इन (Login) करना होगा।

सरल हरियाणा वेब पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Online Registration)

  • सबसे पहले सरल हरियाणा आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • यहाँ होम पेज पर आपको लॉग इन फॉर्म दिखाई देगा, आपको रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा।
  • आपके वेब ब्राउजर में नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको एक फॉर्म भरना होगा।
  • सबसे पहले अपना पूरा नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और अपने राज्य का चयन करें।
  • इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह सरल हरियाणा वेब पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Online Apply

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले सरल हरियाणा आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • यहाँ लॉग इन फॉर्म में आईडी, पासवर्ड व कैप्चा कोड को दर्ज कर लॉग इन करें।
  • आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, यहाँ Apply for Service विकल्प के अंतर्गत View All Available Service पर क्लिक कर दें।
  • अब आपके सामने हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची आ जाएगी।
  • इस सूची में से आपको विवाह शगुन योजना पर क्लिक करना है। यदि आपको सूची में इस योजना का नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो आप Serch पर जाकर इसे ढूंढ सकते हैं।
  • आपकी स्क्रीन पर विवाह शगुन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • फॉर्म में सबसे पहले आपको अपनी फेमिली आईडी दर्ज करनी है।
  • फिर उस सदस्य के नाम का चयन करना है, जिसके द्वारा आवेदन किया जा रहा है।
  • इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, इसे दर्ज करने के बाद Verify OTP पर क्लिक करें।
  • अब आपको अपनी अन्य जानकारी जैसे जेंडर, पूर्ण पता, आदि की जानकारी देनी है।
  • इन जानकारियों को दर्ज करने के बाद दुल्हन-दूल्हा व दोनों की शादी की जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • फिर आपको बैंक खाते की जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • इसके बाद आवेदक को अपने हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा।
  • फिर आधार की फोटोकॉपी को खुद से हस्ताक्षर कर या अंगूठे का निशान लगाकर सत्यापित करें और इसे स्केन करके अपलोड कर दें।
  • अब Declaration में I Agree पर टिक करने के बाद कैप्चा कोड को दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा, जहाँ आपको Attach Annexure पर क्लिक करना होगा।
  • मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड कर Save Annexure बटन पर क्लिक कर दें।
  • आपकी स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा, यहाँ आप अपने द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी को अच्छी तरह जांच लें और Submit बटन पर क्लिक कर दें।
  • आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लें या फिर Export to PDF पर क्लिक कर PDF को डाउनलोड कर लें।

Contact / Helpline Details

अगर आपको Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana से सम्बंधित आवेदन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप ई-मेल आईडी या नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं।

Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department

Bays No. 53-54, Kalyan Bhawan, Sector – 2,

Panchkula- 134109

Haryana, India.

Tel: 0172-2564006 , 2567009

Email: dbcharyana@gmail.com

Important Links

Saral Haryana Official Website / Portal – Click Here

Form PDF: Click Here to Download

FAQs

हरियाणा विवाह शगुन योजना के माध्यम से लाभार्थी की कितनी राशि दी जाति है?

योजना के माध्यम से लाभार्थी को पहले 51 हजार रुपए दिए जाते थे, लेकिन वर्ष 2021 में योजना की राशि में बड़ा बदलाव करते हुए इसमें 20 हजार रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। यानी अब लाभार्थी कन्या को 71 हजार रुपए का लाभ दिया जाता है।

क्या हरियाणा विवाह शगुन योजना और कन्यादान योजना अलग-अलग योजना है?

नहीं,  हरियाणा विवाह शगुन योजना और कन्यादान योजना दोनों ही एक योजना है। इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है।

हरियाणा विवाह शगुन योजना का आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा?

आप योजना से संभंधित आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।

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