UP Shramik Card Yojana: श्रमिक पंजीयन क्या है, उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
UP Shramik Card Yojana Detail in Hindi: श्रमिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा भी श्रमिक को आर्थिक मदद देने हेतु कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का लाभ आसानी से श्रमिक पंजीयन करवा कर लिया जा सकता है। श्रमिकों को पंजीयन के पश्चात् श्रमिक कार्ड दिया जाता, जिससे वे उनके लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई सभी योजनाओं के लाभार्थी बन सकते हैं। श्रमिक कार्ड क्या होता है, उत्तर प्रदेश राज्य के मजदूर श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है? चलिए जानते हैं:-
Contents-
UP Shramik Card Detail In Hindi | Online Registration Form | Benefits | Eligibility | Documents | Shramik Card Download |
श्रमिक कार्ड क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक कार्ड (Shramik Card) के माध्यम से पात्र मजदूर को तरह-तरह की योजनाओं से जोड़ा जाता है। श्रम विभाग में श्रमिक पंजीयन करने के बाद मजदूर को श्रमिक कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके बाद वह श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का लाभ ले सकता है। श्रमिक कार्ड (Shramik Card Registration Fee) बनवाने के लिए 100 रुपए का शुल्क के तौर पर लिया जाता है। हर वर्ष आपको श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होता है, जिसके लिए आपसे 50 रुपए का शुल्क लिया जाता है। कोई भी श्रमिक जो किसी भी निर्माण स्थल पर काम कर रहा है या दैनिक मजदूरी पाकर अपने परिवार का गुजरा कर रहा है वह मजदूर कार्ड (Majdur Card) बनवा सकता है।
उत्तरप्रदेश श्रम विभाग द्वारा खास श्रमिकों के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जाता है। श्रमिक कार्ड बनने बे बाद मजदूर सभी योजनाओं कल लाभार्थी बन सकता है। शिशु हितलाभ योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना समेत कई योजनाओं का लाभ मजदूर श्रमिक कार्ड के द्वारा ले सकता है।
श्रमिक कार्ड बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज (पात्रता)
- आवेदन करने वाला मजदूर उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैक पास बुक
- पासपोर्ट साईज फोटो
- कोई भी प्रमाण पत्र जिससे आपकी आयु पता चलती हो
- निर्माण श्रमिक का कार्य करने का प्रमाण पत्र
- मजदूर की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मजदूर ने पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो।
- परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र
- भामाशाह कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
श्रमिक पंजीयन कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
- श्रमिक कार्ड (Shramik Card Registration) का ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Official Web site: upbocw.in
- दिए गए फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरें, जिसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, इसे अपने पास सुरक्षित कर लें।
- दिए गए यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन करें और श्रमिक पंजीकरण पर जाकर पंजीकरण फॉर्म के विकल्प को चुने। जिसके बाद आपके सामने श्रमिक पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा, यहां आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है उसे सावधानीपूर्वक भरें, मांगे गए सभी दस्तावेजों को संलग्न करें।
- भुगतान प्रक्रिया- इसमें आवेदन के भुगतान के लिए 2 तरह की प्रक्रिया है, जिस भी माध्यम से आप भुगतान करना चाहते हैं, उसका चयन करें।
- चालान प्रक्रिया
- ऑनलाइन प्रक्रिया
- भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आपके आवेदन को सम्बंधित उप श्रमयुक्त के पास भेज दिया जाएगा।
श्रमिक पंजीयन कार्ड कैसे निकाले (Shramik Card Download)
- यदि आपने श्रमिक पंजीयन कार्ड के लिए सफलतापूर्वक आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर दिया है तो आप आसानी के साथ अपना कार्ड हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद अपनी आईडी पासवार्ड के साथ लॉग इन करें।
- लॉग इन हो जाने के बाद श्रमिक पंजीकरण विकल्प पर जाकर पंजीयन का सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां से अपने कार्ड का पंजीयन निकलवा सकते हैं।
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