राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2022 की नई जिलेवार लिस्ट देखें, पात्रता । Online Form Apply

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2021-2022: देश के गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान  करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें नई-नई योजनाएं बनाती रहती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार की कोशिश हमेशा यही रहती है कि इन परिवारों को आर्थिक मदद कर इनके स्तर को बढ़ाया जाए। कुछ परिवार मुखिया की अकाल मृत्यु की वजह से ख़राब आर्थिक स्थिति का सामना करते हैं, ये परिवार खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहजात रहते हैं। गरीब परिवारों की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया गया है। कई परिवारों को अब तक इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है, इसका लाभार्थी बनने हेतु क्या पात्रता होनी चाहिए? योजना के लाभार्थियों की नई लिस्ट कैसे देखें, आइए इस योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं।

Contents hide

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2021-2022 Detail in Hindi

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Jawahar Rozgar Scheme)
राज्यउत्तरप्रदेश
योजना की शुरुआत1 जनवरी 2016
लाभ30,000 रूपये/ परिवार
लाभार्थी गरीबी रेखा के निचे वाले परिवार
अधिकारिक वेबसाइट (Official website)swd.up.nic.in

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 की पात्रता, उद्देश्य, दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन | National Family Benefit Scheme / Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2021 Online Form Apply | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नई लिस्ट | Download PDF | Check Status Online

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को 1 जनवरी 2016 में आरंभ किया गया था। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में इस योजना का लाभ दिया जाता है। योजना का अंतर्गत राज्य सरकार ऐसे परिवार को 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पहले इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, वर्ष 2013 में इसे बढाकर 30,000 कर दिया गया। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संचालन करता है। जो भी गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे आवेदन कर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। यह भी पढ़ें: किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की मदद से पाएं प्रतिमाह 7000/- रुपए की स्कॉलरशिप

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

भारत में गरीबों की संख्या तेजी से कम हो रही है, लेकिन अब भी देश में करीब 35 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये परिवार जैसे-तैसे अपना गुजरा करते हैं, ऐसे जब इनके परिवार का पालन-पोषण करने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो मानो इन पर आर्थिक संकट के बदल टूट पड़ते हैं। ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद देकर उनकी आजीविका चलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को आरंभ किया गया। इन परिवारों को 30,000 रूपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे की वे बिना की परेशानी के अपनी आजीविका को चला सकें। योजना के माध्यम से प्राप्त धनराशि से लाभार्थी परिवार अच्छे से अपना जीवनयापन कर सकता है। यह भी पढ़ें: जवाहर रोजगार योजना क्या है? गरीबों को आसानी से मिलेगा काम

उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

  • आजीविका चलने हेतु गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 30,000 रुपए की धनराशि दी जाती है।
  • परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु होने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है।
  • योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र से आने वाले परिवार उठा सकते हैं।
  • आसानी से लाभार्थी बनने हेतु आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदन करने के बाद एकमुश्त धनराशि गरीब परिवार के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है।
  • यह योजना हमेशा सक्रिय रहती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2074 लाभार्थियों को 622.20 लाख रुपये की मदद दी गई थी।
  • लाभार्थी को धनराशि 45 दिनों के अंदर दे दी जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

  • उत्तरप्रदेश के स्थाई निवासी परिवार ही इस योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं।
  • गरीबी रेखा के नीचे आने वाले BPL कार्ड धारक परिवार ही इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
  • जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हुई हो और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसा परिवार ही योजना का लाभ लेने के पात्र होगा।
  • मृतक मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए 56,000/- और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,000/ रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास खुद का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • पहचान पत्र
  • मूल निवासी प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाणपत्र
  • मुखिया मृत्यु प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

आवेदन से पूर्व इन बातों का रखें ध्यान

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश
  • आवेदन फॉर्म को पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में ही भरना है।
  • आवेदनकर्ता के पास खुद का राष्ट्रीय स्तर का बैंक खाता होना चाहिए।
  • सहकारी बैंक का खाता इस योजना हेतु मान्य नहीं होगा।
  • तहसील स्तर से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  • सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
  • मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया होना चाहिए।
  • लाभार्थी का फोटो व हस्ताक्षर का साइज 20KB से ज्यादा नहीं हो और फ़ाइल JPEG फॉरमेट में होनी चाहिए।
  • पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र का साइज20KB से ज्यादा नहीं हो और और फ़ाइल PDF फॉर्मेट में होना चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन कैसे करे?

  • उत्तरप्रदेश राज्य के जो भी पात्र परिवार इस योजना का लाभार्थी बनने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दी गई स्टेप्स का पालन करें।
  • ऑनलाइन आवेदन करने लिए सबसे पहले आपको उत्तरप्रदेश समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा।
  • आपके सामने अधिकारिक वेबसाईट का होमपेज खुलेगा, यहाँ आपको नया पंजीकरण विकल्प दिखाई देगा, इसका चयन करें।
  • इस विकल्प पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण आदि को दर्ज करें।
  • ध्यानपूर्वक सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आसानी के साथ आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति?

Parivarik Labh Yojana Check Status of Application

  • अधिकारिक वेबसाईट पर आपको आवेदन करने के पश्चात् आवेदन की स्थिति देखने का विकल्प भी दिख जाएगा। नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो कर आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
  • सबसे पहले आपको उत्तरप्रदेश समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा।
  • आपकी स्क्रीन पर विभाग की अधिकारिक वेबसाईट का होम पेज खुलेगा, यहाँ आपको ‘आवेदन पत्र की स्थिति’ नाम से विकल्प दिखाई देगा।
  • आप इस विकल्प पर क्लिक कर आगे की तरफ बढें, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर आपको पूछी गई जरुरी जानकारी जैसे जिला, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात् सर्च के बटन पर क्लिक करें, आपकी स्क्रीन पर सरकारी डेटाबेस से निकलकर आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
  • यदि आवेदन की स्थिति “पेंडिंग” या“इन प्रोसेस” बता रहा है तो आपकी राशि को खाते में ट्रांसफर होने में समय लगेगा। यदि राशि खाते में जमा हो गई है तो उसकी जानकारी भी आपके सामने आ जाएगी।

जिलेवार लाभार्थियों की नई लिस्ट देखें 2021

  • लाभार्थियों की नई लिस्ट देखने हेतु सर्वप्रथम आपको उत्तरप्रदेश समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा।
  • उत्तरप्रदेश समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाईट- Click Here
  • आपकी स्क्रीन पर वेबसाईट का होमपेज खुलेगा, आपके सामने जनपदवार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने जिलों की लिस्ट आ जाएगी।
  • अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा, जिसके बाद तहसील की लिस्ट खुल जाएगी।
  • इसके बाद आपको अपने ब्लॉक का चयन करना है।
  • ब्लॉक का चयन करने के बाद अपनी पंचायत को चुनें।
  • पंचायत पर क्लिक करने के साथ ही आपकी स्क्रीन पर सभी लाभार्थियों की लिस्ट आ जाएगी।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Helpline Number

इस लेख में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके बावजूद भी आपको आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है या फिर आपको योजना के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नम्बर पर बात कर सकते हैं। यह एक टोल फ्री नंबर है, यानी बिना किसी चार्ज के आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है।

Important Links:

Official Website: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*