[पूरी जानकारी] मुख्यमंत्री वृद्धजन कृषक पेंशन योजना: राजस्थान किसान ऐसे उठाएं लाभ

Vridhjan Krishak (Kisan) Pension Yojana 2021: राजस्थान के किसानों के लिए सरकार द्वारा कई सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। किसान अपनी आजीविका के लिए ज्यादातर खेती पर ही आश्रित रहता है, लेकिन जब वह वृधावस्था में पहुंच जाता है तो उसे अपना जीवनयापन करने में शारीरिक और आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वृद्ध किसानों की इस परेशानी को समझते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन कृषक पेंशन योजना की शुरुआत की गई। राजस्थान वृधावस्था किसान सम्मान योजना क्या है, इसके तहत किसानों को किस तरह लाभ दिया जाता है, आइए इस किसान योजना से जुड़े लाभ, उद्देश्य और अन्य जानकारियों के बारे में जानते हैं।

Vridhjan Krishak (Kisan) Pension Yojana Detail

योजना का नामराजस्थान वृद्धजन कृषक पेंशन योजना
राज्यराजस्थान
शुरुआत1 मार्च 2019
लाभवृद्ध किसानों को पेंशन देना
लाभार्थी लघु एवं सीमान्त किसान
अधिकारिक वेबसाइट (Official website)rajssp.raj.nic.in

राजस्थान वृधावस्था किसान पेंशन योजना क्या है?

राजस्थान वृधावस्था किसान पेंशन योजना (Rajasthan Vridhjan Kisan Pension Yojana) जिसे मुख्यमंत्री वृद्धजन कृषक पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। 1 मार्च 2019 से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। छोटे और सीमान्त किसानों को इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है। ऑनलाइन पंजीकरण कर वृद्ध किसान इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सकता है। जिन किसानों की आयु 75 वर्ष से कम है उन्हें 750 रुपए मासिक और जिनकी उम्र 75 वर्ष से ज्यादा है उन्हें 1000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन कृषक पेंशन योजना उद्देश्य

ख़ास छोटे और सीमान्त किसानों के लिए तैयार की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध किसानों को हर माह पेंशन प्रदान करना है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना जीवनयापन कर सकें। मुख्यमंत्री वृद्धजन कृषक पेंशन योजना वृद्ध किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है। इस योजना का लाभ देकर वृद्ध कृषकों के जीवन खुशहाल बनाया जाएगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर पात्र किसान अपना पंजीयन करवा सकता है।

योजना के लिए किसानों की पात्रता

  • योजना का लाभ सिर्फ लघु और सीमान्त किसानों को ही दिया जाएगा।
  • किसान की पारिवारिक आय 48 हजार से कम होना चाहिए। 
  • सिर्फ राजस्थान के वृद्ध किसान ही इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • यदि कोई ग्रामीण महिला इस योजना की लाभार्थी बनना चाहती है तो उसकी उम्र 55 या इससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • पुरुष किसानों के लिए उम्र सीमा 58 या इससे अधिक निर्धारित की गई है।
  • 75 वर्ष से कम का वृद्ध किसान प्रतिमाह 750 रुपए लेने के पात्र होगा।
  • 75 वर्ष से ज्यादा का वृद्ध किसान प्रतिमाह 1000 रुपए लेने के पात्र होगा।

राजस्थान किसान पेंशन योजना के दस्तावेज

  • जन्म प्रमाणपत्र
  • मूलनिवासी प्रमाणपत्र
  • आय संबंधी प्रमाणपत्र
  • पहचान हेतु कोई पहचान आईडी- ड्राइविंग आइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, भामाशाह कार्ड आईडी
  • बैंक संबंधी जानकारी

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना पंजीकरण/ आवेदन कैसे करें

जो भी वृद्ध किसान या ग्रामीण वृद्ध महिला मुख्यमंत्री वृद्धजन कृषक पेंशन योजना (Rajasthan Vridhjan Kisan Pension Yojana) का लाभार्थी बनना चाहते हैं, वे इस योजना से सम्बंधित अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वहां से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं| इसके बाद आप फॉर्म में पूछी गई जरूरी जानकारी को भरकर इसके साथ जरूरी दस्तावेजों को सलंग्न कर दें और फिर सम्बंधित विभाग में जाकर आप इस आवेदन फॉर्म को जमा कर दें| एक बार सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के बाद आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर दिया जाएगा| इसकी सहायता से आप पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसी नम्बर के माध्यम से आप अपनी मासिक पेंशन को निकाल सकते हैं।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना स्टेटस चेक?

  • अपना पेंशन स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको योजना से सम्बंधित अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • Official Website- rajssp.raj.nic.in
  • अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद Report सेक्शन पर जाएं।
  • आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको ‘Pensioner Online Status’ पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपना एप्लिकेशन नंबर दर्ज कर कैप्चा भरना होगा और स्टेटस पर क्लिक कर आप अपननी पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं।

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना की लाभार्थी सूची (Beneficiary List)

  • योजना का लाभ लेने के लिए आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल हुआ है या नहीं यह देखने के लिए सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपको Report सेक्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आब Beneficiary Report पर क्लिक करें।
  • यहाँ आप जिलेवार अपना नाम सूची में देख सकते हैं।
  • यदि आपने सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन किया होगा तो आपका नाम सूची में जरूर होगा।

योजना सम्बंधित शिकायत करें (Rajasthan Vridhjan Krishak Pension Yojana Complaint)

यदि आपको योजना से सम्बंधित कोई शिकायत या सवाल हैं तो आप राजस्थान की पेंशन योजना की अधिकारिक वेबसाइट जाकर दर्ज कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर Pensioner Complaint  विकल्प को चुने और अपनी शिकायत को दर्ज करें।

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