डिग्गी अनुदान योजना: राजस्थान किसान ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Diggi Anudan Yojana: कृषि प्रधान देश भारत में किसान देश का अन्नदाता है। हर वर्ग के किसान भूमि पर तरह-तरह की फसलों की खेती करते हैं। किसानों को खेती करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका ख्याल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है। कृषि हेतु पानी सबसे महत्वपूर्ण है। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पानी की कमी के कारण किसानों को खेली करने में परेशानी आती है। ऐसे ही एक राज्य राजस्थान भी है जहाँ हर साल किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है। किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को डिग्गी बनाने हेतु प्रोत्साहित करते है, जिससे किसान सुविधा के साथ फसलों की सिंचाई कर सके। इसके लिए राजस्थान सरकार डिग्गी अनुदान योजना चलाती है। डिग्गी क्या होती है, डिग्गी निर्माण के लिए इस योजना के अंतर्गत सरकार कितनी सब्सिडी देती है, आइए राजस्थान की खेत तालाब योजना से जुडी पूरी जानकारी के बारे में जानते हैं।

Rajasthan Diggi Anudan Yojana Detail in Hindi

योजना का नामडिग्गी अनुदान योजना / खेत तालाब योजना
राज्यराजस्थान
योजना की शुरुआतजानकारी नहीं है
लाभसिंचाई हेतु डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान
लाभार्थी राजस्थान के किसान
अधिकारिक वेबसाइट (Official website)जानकारी नहीं है

Rajasthan Diggi Anudan Yojana के बारे में जानने से पहले यह समझ लेते हैं कि डिग्गी क्या होती है। दरअसल, फसलों के निर्माण हेतु खेत में डिग्गी या छोटे तालाब का निर्माण किया जाता है। यह एक तरह का गढ्डा होता है, जिसमें पानी को सिचाई के लिए एकत्रित किया जाता है। यह दो प्रकार की होती हैं – कच्ची डिग्गी और पक्की डिग्गी। जिस गद्दे में प्लास्टिक की मजबूत चादर बिछा कर पानी को संग्रहित किया जाता है उसे कच्ची डिग्गी कहते हैं। वहीँ पक्की डिग्गी का निर्माण ईंट-पत्थरों से किया जाता है।

Rajasthan Diggi Subsidy Yojana

डिग्गी अनुदान योजना क्या है?

राजस्थान में कृषि हेतु पानी की कमी के कारण डिग्गी अनुदान योजना को राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करती है। इस डिग्गी में किसान सिचाई के लिए पानी को सहेज कर रख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार डिग्गी निर्माण हेतु किसानों को 50% की सब्सिडी देती है। सिचाई के लिए मिलने वाले इस जल स्त्रोत से किसान पानी की कमी से छुटकारा पा सकते हैं।

योजना का उद्देश्य (Rajasthan Diggi Subsidy Yojana)

हर वर्ष राजस्थान में किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है। पानी की किल्लत की वजह से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुँचता है। खेतों में सिचाई हेतु पानी की आपूर्ति की वजह से किसान निराश हो जाता है, कई किसान तो खेती करना ही छोड़ देते हैं। किसानों को जल स्त्रोत प्रदान कर उनकी समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से डिग्गी अनुदान योजना को शुरू किया गया था।

राजस्थान डिग्गी अनुदान राशि? (Diggi Anudan Yojana)

यदि पक्‍की डिग्गी निर्माण की बात करें तो कम से कम 4.00 लाख लीटर भराव या इससे अधिक भराव क्षमता वाली पक्की डिग्गी निर्माण के लिए कुल लगत पर राज्य सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी या 350/- प्रति घनमीटर भराव क्षमता के अनुसार सहायता राशि दी जाती है। जबकि कच्ची डिग्गी के लिए कुल खर्च पर राज्य सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी या 100/- प्रति घनमीटर भराव क्षमता के अनुसार सहायता राशि दी जाती है।

खेत तालाब योजना राजस्थान की पात्रता एवं दस्तावेज

  • किसान राजस्थान का मूलनिवासी होना चाहिए।
  • योजना के पास कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदन करने लिए भामाशाह कार्ड अनिवार्य है।
  • पहचान पात्र के तौर पर आधार कार्ड।
  • बैंक की पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पटवारी द्वारा प्राप्त दस्तावेज- जमा बंदी नकल, भू नक्सा, भूमि प्रमाण पत्र
  • किसान डिग्गी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन
  • इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ई-मित्र पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
  • यहाँ आपको एग्रीकल्चर विभाग के अंतर्गत डिग्गी हेतु सब्सिडी विकल्प का चयन करना है।
  • आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको आधार नंबर या भामाशाह नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने डिग्गी अनुदान योजना से जुड़ा फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करना होगा।
  • अपने स्कैन किए गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
  • आपको आवेदन की रसीद प्राप्त होगी जिसे डाउनलोड कर लें।

नोट: आवेदन करने के बाद 30 दिनों के अंदर आपको मूल दस्तावेजों को संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करना होता है। आवेदक खुद या डाक की सहायता से इन दस्तावेजों को जमा करवा सकता है। जमा करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी इसे भी आप संभल कर रखें। अधिकारीयों द्वारा भूमि का निरिक्षण किया जाएगा, जिसके बाद वे निर्णय लेंगे कि आप योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं या नहीं।

यदि आप स्वयं डिग्गी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं तो आप ई मित्र सेंटर पर जरूरी दस्तावेजों के साथ जाएं। आवेदन करने के बाद आपको सेंटर से रसीद प्राप्त होगी, जिसे आप संभाल कर रखें।

Rajasthan Diggi Subsidy Yojana Help center

यदि आपको आवेदन प्रक्रिया से सम्बंधित अधिक जानकारी हासिल करना है तो आपको अपने क्षेत्र के कृषि विभाग सम्बंधित अधिकारीयों से मिलना होगा।

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2 Comments on “डिग्गी अनुदान योजना: राजस्थान किसान ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

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