Rajasthan Shramik Sambal Yojana: चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

Rajasthan Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana: राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के निवासियों के हित में नई सरकारी योजनाओं को बनाया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना को प्रारम्भ किया गया। पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों व स्ट्रीट वैंडर्स को ध्यान में रखते हुए इस कल्याणकारी योजना को बनाया गया है। योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के तहत पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं चिन्हित स्ट्रीट वैंडर्स को हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में राहत हेतु वित्तीय सहायता की जाएगी। आइए Mukhyamantari Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana 2023 से जुडी सम्पूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं।

Rajasthan Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana 2023

मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। 14 जून 2023 को यह योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा घोषणा की गयी थी। योजना की मदद से अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में पंजीकृत मजदूरों और स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सात दिनों तक प्रति दिन 200 रुपए यानी कुल 1400 रुपए प्रदान किये जाएंगे। यह योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम का एक हिस्सा है और इससे राज्य में लगभग 35 लाख परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।

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चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का लाभ प्राप्त कर श्रमिकों को अपने दैनिक रोजगार की चिंता नहीं होगी। वित्तीय सहायता से मजदूर का परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का लाभ राजस्थान के 25 वर्ष से 60 वर्ष के श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर ले सकेंगे। 

राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के लाभ

  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
  • बीमारी, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए लाभार्थियों को कवर करता है।
  • असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के तहत पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं चिन्हित स्ट्रीट वैंडर्स अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में वित्तीय मदद मिलेगी।
  • श्रमिक या उसके परिजन के भर्ती होने की स्थिति में भी यह लाभ दिया जाएगा।
  • एक पारदर्शी और कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए, एक पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।
  • सभी जाति व धर्म के श्रमिक योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
  • पात्र लाभार्थियों की पहचान करने हेतु ख़ास चिरंजीवी समिति का गठन किया जाएगा।
  • अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान अधिकतम 7 दिन तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस दौरान प्रति दिन 200 रुपए दिए जाएंगे, यानी कुल 1400 रुपए का लाभ श्रमिक को दिया जाएगा।
  • ऑटो डीबीटी के माध्यम से श्रमिक को यह सहायता राशि दी जाएगी।
  • श्रमिक के भर्ती होने के दौरान मृत्यु होने पर उसे योजना की मदद से अन्य लाभ दिए जाएंगे।

Mukhyamantri Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana

योजना का नाममुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना
राज्यराजस्थान
लाभार्थीपंजीकृत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर
लाभप्रति दिन 200 रुपए (अधिकतम 7 दिन)
घोषणा2023
अधिकारिक वेबसाइटजल्द लॉन्च होगी

राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक को बीमारी के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जैसा की हम सभी जानते हैं कि श्रमिक अपना घर दैनिक मदूरी से चलाता है। ऐसे में जब वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसकी आय बंद हो जाती है। परिवार पर आर्थिक परेशानी आ जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना श्रमिक को भर्ती होने की स्थिति में प्रतिदिन 200 रुपए प्रदान करती है। यह राशि अधिकतम 7 दिनों तक दी जाती है, जिससे की भर्ती श्रमिक पर परिवार उसकी गैर मौजूदगी में अपना गुजरा कर पाए।

राजस्थान चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना हेतु आवश्यक पात्रता

  • असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
  • लाभार्थी की आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • श्रमिक कम से कम तीन वर्ष से राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है।
  • किसी भी सरकारी या निजी संगठन में नियमित कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक को कम से कम 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। 

Mukhyamantri Chiranjeevi Shramik Sambal Yojanaआवश्यक दस्तावेज़

  • यदि आप श्रमिक हैं तो आपके पास श्रमिक कार्ड होना अनिवार्य है।
  • अगर आप स्ट्रीट वेंडर हैं तो आपको स्ट्रीट वेंडर प्रमाण पत्र की जरुरत होगी।
  • आधार कार्ड या कोई अन्य आईडी प्रूफ जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट।
  • वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बैंक खाते की जानकारी
  • स्पष्ट तस्वीर वाली बैंक पासबुक।
  • आयु के प्रमाण हेतु जन्म पत्र
  • राजस्थान में निवास का प्रमाण जैसे अधिवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल या पानी का बिल।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना हेतु आवेदन कैसे करें?

राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना की फिलहाल राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गयी है। अभी राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को लागू नहीं किया गया। इस योजना का बिल सरकार द्वारा पास कर दिया गया है, बस इसका लागू होना बाकी है। जैसे ही योजना लागू होती है, उसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर इसकी सम्बंधित जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर जरूर ही दी जाएगी।

Rajasthan Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana FAQs

मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना किस राज्य से सम्बंधित योजना है?

मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना राजस्थान राज्य की योजना है। इसे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू किया गया था।

राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी सहायता राशि दी जाती है?

इस योजना के तहत लाभार्थी को अधिकतम 7 दिन तक प्रतिदिन 200 रुपए दिए जाते हैं। इस हिसाब से 1400 रुपए तक की आर्थिक सहायता लाभार्थी श्रमिक को दी जाती है।

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