भामाशाह पशु बीमा योजना 2022: राजस्थान की पशु बीमा योजना क्या है, प्रीमियम राशि, लाभ व अन्य जानकारी
Bhamashah Pashu Bima Yojana, पशु बीमा योजना राजस्थान 2022, प्रीमियम राशि व नियम, लाभ, दस्तावेज की जानकारी पढ़ें: पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। इस समय पशुपालन के बेहतरीन स्वरोजगार बनकर सामने आया है। ग्रामीणों के साथ ही शहरी क्षेत्र के लोग व युवा भी पशुपालन को अपनी आजीविका बनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो और लोग पशुपालन को अपने स्वरोजगार के रूप में अपनाएं, इसके लिए सरकार भी अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से इन पशुपालकों की मदद कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा जहाँ पशुपालकों से सम्बंधित पशुधन बीमा योजना चलाई जाती है, वहीँ राजस्थान सरकार भी अपने राज्य के किसानों के लिए भामाशाह पशु बीमा योजना को संचालित करती है।
योजना के द्वारा ऐसे पशुपालकों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिनके पशुओं की अचानक मृत्यु हो गई हो। राजस्थान की भामाशाह पशु बीमा योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत पशु बीमा कैसे करवाएं, आइए भामाशाह पशु बीमा योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं।
Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2022 Details in Hindi
योजना का नाम | भामाशाह पशु बीमा योजना |
राज्य’ | राजस्थान |
शुरुआत | |
लाभ | पशु की मृत्यु पर मालिक को आर्थिक नुकसान की भरपाई |
लाभार्थी | किसान व पशुपालक |
अधिकारिक वेबसाइट (Official website/Portal/App) | animalhusbandry.rajasthan.gov.in |
राजस्थान पशु बीमा योजना 2022 क्या है | Bhamashah Pashu Bima Yojana 2022 Registration, Eligibility, Benefits Details

भामाशाह पशु बीमा योजना क्या है?
राजस्थान सरकार के द्वारा ख़ास पशुपालकों के लिए भामाशाह पशु बीमा योजना को प्रारंभ किया गया। योजना के माध्यम से पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकता है। योजना के अंतर्गत योजना से जुड़ने के बाद पशु को कुछ भी होता है तो राज्य सरकार द्वारा आपको ₹50000 की राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ सामान्य वर्ग के पशुपालक भी इस योजना के लिए आवेदन करने के बाद इसका लाभ ले सकते हैं।
भामाशाह पशु बीमा योजना का उद्देश्य (Objectives)
पशुपालन से अपनी आजीविका चलने वाले किसानों व नए युवा पशुलकों को कई बार अपने पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाने पर भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इन किसानों व पशुपालकों को हुए आर्थिक नुकसान से सुरक्षा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने भामाशाह पशु बीमा योजना को प्रारंभ किया। योजना के माध्यम से ऐसे पशुपालकों को लाभ पहुंचाया जाता है, जो पशुओं के उत्पाद जैसे दूध, दही, घी को बेचकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। राजस्थान के पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का बीमा करवाया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है।
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भामाशाह पशु बीमा प्रीमियम राशि व नियम
- पशुओं के अनुसार बीमा कवर व उनकी अलग-अलग प्रीमियम राशि निर्धरित की गयी है।
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत बीपीएल वर्ग के पशुपालकों को भैंस का बीमा करवाने पर 413 रुपए प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इसमें बीमा कवर की राशि 50 हजार रुपए होगी।
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत बीपीएल वर्ग के पशुपालकों को गाय के बीमा के लिए 330 रुपए की प्रीमियम राशि देनी होगी, इसमें बीमा कवर की राशि 40 हजार रुपए होगी।
- बता दें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए प्रीमियम की राशि 70% छूट के साथ दी गई है।
- सामान्य वर्ग के पशुपालकों को गाय के बीमा के 550/- रुपए की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा।
- सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भैंस के लिए 688/- रुपए की प्रीमियम राशि देनी होगी।
- बता दें सामान्य वर्ग के लिए प्रीमियम की राशि 50% छूट के साथ दी गई है।
- गाय व भैंस के अलावा भार ढोने वाले ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पाड़ा तथा अन्य पशु बकरी, भेड़ का भी बीमा आप योजना के माध्यम से करवा सकते हैं।
- यदि एससी, एसटी एवं बीपीएल पशुपालक भेड़ का बीमा करवाते हैं तो उन्हें 80 प्रतिशत अनुदान और सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- बीमा करवाने के बाद यदि कोई पशु किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी मृत्यु होने पर 100 प्रतिशत बीमा की राशि प्रदान की जाती है।
- पशु का बीमा करवाने के बाद पहचान हेतु बीमित पशुओं को टैग लगवाना अनिवार्य होगा।
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Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana 2022 – पात्रता व दस्तावेज
- सिर्फ राजस्थान के शहरी व ग्रामीण पशुपालक ही योजना के माध्यम से पशु का बीमा करवा सकते हैं।
- अनुसूचित जाति-जनजाति, व सामन्य वर्ग के बीपीएल कार्ड धारक योजना का लाभ ले पाएंगे।
- बीमा करवाने के लिए आपके पास खुद का कोई भी पशु होना अनिवार्य है।
- योजना के अन्तर्गत उन्हीं पशुओं का बीमा किया जाएगा जिनका किसी अन्य पशु बीमा योजना में बीमा नहीं किया हुआ हो।
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
- भामाशाह कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के जाति प्रमाण पत्र
Bhamashah Pashu Bima Yojana Registration Form – आवेदन प्रक्रिया
- भामाशाह पशुधन बीमा योजना (Bhamashah Pashu Bima Yojana) का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करनी की सुविधा नहीं दी गई है। आप ऑफलाइन माध्यम से इस योजना के अंतर्गत बीमा करवा सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म की पीडीएफ को आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in से डाउनलोड करना होगा।
- इसके बाद आप वावेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकलवा लें।
- आवेदन फॉर्म को भरकर सभी दस्तावेजों को संलग्न कर नजदीकी पशु चिकित्सालय जाकर जमा कर दें।
- आप जिस पशु का बीमा करवा रहे हैं, आवेदन पत्र के साथ आपको उस पशु का पशु चिकित्सालय में स्वास्थ्य चेक अप भी करवाना होगा।
- सफलतापूर्वक बीमा हो जाने के बाद अपने हिस्से की प्रीमियम राशि सर्विस टैक्स सहित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, अभिकर्ता, संबंधित पशु चिकित्सक अधिकारी के पास जमा करानी होगी।
- बीमित पशु की पहचान के लिए पशु को टैग लगवाना अनिवार्य ऐ।
- टैग लगने के बाद पशु की फोटो भी लें लें।
बीमा की राशि कैसे करें?
- बीमित जानवर की मृत्यु होने पर तुरंत इसकी जानकारी बीमा कंपनी को दें।
- इसके बाद आपको जानवर के बीमा सम्बंधित कागजात दिखाने होंगे।
- अब आप बीमा क्लेम के लिए आवेदन करें।
- इसके बाद आप टैग के साथ अपने जानवर की फोटो लें।
- पशु का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सक के द्वारा करवाएं।
- क्लेम के आवेदन के साथ आपको पशु का मृत्यु प्रमाणपत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।
- इस आर्टिकल में आपको राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आपको राजस्थान की इस योजना के बारे में अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हैं तो आप कमेन्ट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
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