मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2022 क्या है, राजस्थान के विकलांग/दिव्यांग को कितनी पेंशन मिलती है?
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana Rajasthan 2022, Online Apply, Application Form, Pension Amount Details: देश में दिव्यांगों के लिए कई अलग-अलग योजनाओं को चलाया जाता है। अपने जीवन में दिव्यांगों /विकलांग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से सरकार इनका खास ध्यान भी रखती है। इन्हें ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाओं (Government Yojana) को तैयार किया जाता है, जिससे इनकी कई जरूरतें पूरी होती है। राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) भी अपने राज्य के दिव्यांगों विकलांगों का ध्यान रखते हुए योजनाओं को बनती है। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को शुरू किया गया, जोकि वर्ष 2022 में भी सफलतापूर्वक चल रही है। योजना का लाभ हर उम्र के दिव्यांग / विकलांग को दिया जाता है, जिस वजह से राज्य में यह योजना काफी लोकप्रिय भी है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना क्या है, कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं, विकलांग वियक्ति को कितनी पेंशन (Pension Amount) मिलती है? आइए राजस्थान की इस सरकारी योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं।
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana Details in Hindi
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना |
राज्य | राजस्थान |
शुरुआत | वर्ष 2013 |
लाभ | मासिक पेंशन |
लाभार्थी | दिव्यांग |
अधिकारिक वेबसाइट (Official website) | Click Here |
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana Online Apply, Pension Amount | राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना क्या है?
राजस्थान की सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को प्रारंभ किया गया था। 40 फ़ीसदी से अधिक विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। योजना के अंतर्गत हर उम्र के दिव्यांग व्यक्ति को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। उम्र के अनुसार इन विशेष लोगों के लिए पेंशन निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता रखने वाले व्यक्ति को महतवपूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। उसके बाद पात्र दिव्यांग Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana 2022 का लाभ उठा सकता है।
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana Amount Detail in Hindi
- यदि पात्रता रखने वाला दिव्यांग 8 वर्ष का है तो उसे 250 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं।
- 8 वर्ष से 54 वर्ष के बीच के सभी दिव्यंगों को 500 रूपए की आर्थिक मदद दी जाती है।
- 55 से 59 वर्ष के बीच के सभी दिव्यंगों को 750 रूपए की राशि प्रदान की जाती है।
- 60 से 74 वर्ष के बीच के सभी दिव्यंगों को 1000 रूपए की पेंशन दी जाती है।
- 75 साल अधिक उम्र के दिव्यंगों को 1500 रूपए की राशि योजना की मदद से दी जाती है।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान 2022 उद्देश्य
जैसा की हम सभी जानते हैं कि दिव्यांगों/ विकलांग व्यक्ति को अपना जीवनयापन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयों से भरे उनके जीवन की स्थिति को देखते हुए सरकार योजनाओं की मदद इनकी समस्याओं को कम करने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य सभी दिव्यांगों के जीवनयापन की स्थिति को सुधारना है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता की मदद से दिव्यांग अपनी जरूरी सामग्री खरीद सकता है।
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana – पात्रता (Eligibility)
- सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी ही मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- जो 40 फ़ीसदी से अधिक विकलांग हैं, वे योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
- शारीरिक रूप से अक्षम और तीसरे लिंग से ग्रस्त, कुष्ठ रोग वाला व्यक्ति भी योजना का लाभ ले सकता है।
- यदि दिव्यांग ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है तो परिवार की सालाना आमदनी 48000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- यदि दिव्यांग शहरी क्षेत्र का निवासी है तो परिवार की सालाना आमदनी 60000 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो दोनों को अलग-अलग पेंशन दी जावेगी।
- किसी भी आयु वर्ग के दिव्यांग योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- 3 फीट या 6 इंच से कम प्राकृतिक रूप से बौने व्यक्ति योजना के लाभार्थी बन सकते हैं।
- यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग है तो इस स्थिति में लाभ की राशि अभिभावक को दी जावेगी।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना – दस्तावेज (Documents)
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बीपीएल कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांग व्यक्ति का विकलांगता प्रमाण पत्र (जिसमें विकलांगता का फीसदी भी प्रमाणित हो)
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana Offline Online Apply Detail
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन व ऑफलाइन (Online and Offline) रखा गया है। आप दोनों माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर मासिक पेंशन हासिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे आप इस योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana 2022 Offline Apply Application Form
- यदि आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो पंचायत समिति या तहसील कार्यालय से निःशुल्क आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- वहीँ यदि आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो जिला कलेक्टर कार्यालय से निशुक्ल आवेदन फॉर्म ले सकते हैं।
- आप राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in से भी फॉर्म का PDF Download कर उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म को प्राप्त करने के बाद आप सावधानीपूर्वक आवेदन भरें।
- इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ सलंग्न कर दें।
- ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी आवेदन पत्र को विकास अधिकारी या पंचायत समिति कार्यालय में जमा करें।
- शहरी क्षेत्रों से आने वाले आपना आवेदन फॉर्म उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Online Apply Details in Hindi)
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट (https://ssp.rajasthan.gov.in) पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाईट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
- इसके बाद आईडी-पासवर्ड व कैप्चा कोड की मदद से लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद आप आवेदन फॉर्म भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
- जिसके बाद सबमिट पर क्लिक कर अपने आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर दें।
Rajasthan Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana Verification
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को हर वर्ष मामूली शुल्क देकर सत्यापन करवाने की आवश्यकता होती है। यह सत्यापन लाभार्थी के जीवित होने या ना होने की जांच हेतु किया जाता है। सत्यापन ना होने की स्थिति में पेंशन को रोक दिया जाता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सत्यापन अलग-अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार या विकास अधिकारी सत्यापन करता है। वहीँ शहरी क्षेत्र में नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी और उपखंड अधिकारी सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं।
Online Verification Details in Hindi
आप ऑनलाइन माध्यम से E-Mitra Portal से भी सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यदि आप कार्यालय या फिर E-Mitra Portal से सत्यापन करते हैं तो आपको 50 रुपए शुल्क देना होगा। यदि आपसे इससे अधिक शुल्क लिया जाता है तो आप इसकी शिकायत 181 नंबर पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ई-प्लस के माध्यम से सत्यापन करवाते है तो वहाँ यह सुविधा निःशुल्क है।
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