मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश 2021, MP Kisan ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2021 Madhya Pradesh (MP) Registration, Eligibility, Benefits and Other Details in Hindi: किसान अपनी आजीविका को चलाने के लिए सिर्फ कृषि पर ही निर्भर रहता है, लेकिन फसलों को होते नुकसान के कारण किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। फसलों को होते नुकसान को देखते हुए सरकार किसानों को आधुनिक कृषि के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भिन्न-भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से नए कृषि यंत्रों का उपयोग करने हेतु सब्सिडी भी मुहैया करवा रही है। प्रधानमंत्री सोलर पंप योजना, किसानों को सोलर पंप स्थापित करने हेतु सहायता करती हैं। वहीँ मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) द्वारा भी अपने राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना (Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP 2021) चला रही है। इस स्कीम के माध्यम से किसानों को सौलर पंप (MP Solar Pump Subsidy) स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना क्या है, इसका लाभार्थी बनने के लिए पात्रता (Eligibility) क्या है, MP के किसान इस योजना के लिए Registration Form कैसे भर सकते हैं, आइए मप्र मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की जानकारी पढ़ते हैं। इस आर्टिकल के अंत में आप योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे।

Mukhyamantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh 2021 Details in Hindi

योजना का नाममध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना
राज्यमध्यप्रदेश (MP)
योजना की शुरुआत
लाभसौर पंप स्थापित करने हेतु अनुदान (Solor Pump Subsidy)
लाभार्थी मध्यप्रदेश के किसान (Madhya Pradesh Kisan)
अधिकारिक वेबसाइट (Official website)cmsolarpump.mp.gov.in

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की जानकारी

Mukhyamantri Solar Pump Yojana को मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम द्वारा इस Solar Pump Yojana का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसान को सोलर पंप स्थापित करने हेतु अनुदान (MP Solar Pump Subsidy) दिया जाता है। यह अनुदान भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन देती है। किसान ऑनलाइन आवेदन (Online Form) कर इस योजना का लाभ ले सकता है।

भू नक्सा मध्यप्रदेश 2021 (MP Bhulekh)

Mukhyamantri Solar Pump Yojana Eligibility, Objective, Benefits, Apply Online

मप्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना का उद्देश्य (Objective)

कृषि यंत्रों को बिजली द्वारा चलाया जाता है, सिंचाई हेतु किसान डीजल पम्पों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी बिजली भी जलती है और डीजल का खर्च भी बढ़ जाता है। सोलर पम्पों को स्थापित कर किसान इस खर्च को बचाकर अपनी आय में इजाफा कर सकता है। इसी उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri saur krushi pump yojana को शुरू किया गया। डीजल पम्पों के इस्तेमाल से वातावारण भी प्रदूषित होता है, इन्हें सोलर पंप द्वारा बदले जाने पर प्रदूषण में भी कमी आएगी।

Mukhyamantri Solar Pump Yojana Eligibility – पात्रता

  • सिर्फ मध्यप्रदेश के मूलनिवासी किसान ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना का लाभ देने हेतु शर्त निर्धारित की गई है। यदि वह भविष्य में अपने खसरे/भूमि पर विद्युत पम्प लगवाता है तो इसके लिए वह अनुदान कर पात्र नहीं होगा।
  • यदि किसान विद्युत पंप का इस्तेमाल कर रहा है तो वह इस योजना का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा।
  • विद्युत पंप का कनेक्शन हटाने और उस पर मिल रहे अनुदान को छोड़ने के बाद वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  • जो किसान स्वयं की भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें ही योजना के अंतर्गत सोलर पंप स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाएगा।

CM Solar Pump Yojana Documents (आवश्यक दस्तावेज)

  • आधार कार्ड
  • किसान कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • कृषि भूमि के कागजात जैसे खसरा-खतौनी नंबर

Mukhyamantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh (MP) Registration

आवेदन कैसे करें?

  • मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मप का लाभ लेने हेतु किसान को ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) करना होगा।
  • सबसे पहले योजना से सम्बंधित अधिकाकारिक वेबसाईट (Official Website) को अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में खोले।
  • आधिकारिक वेबसाईट का होमपेज खुलने के पश्चात् नवीन आवेदन करें विकल्प का चयन करें।
  • आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। यदि आपका नम्बर पहले से पंजीकृत नहीं होगा, तो आवेदन करने हेतु व्‍यक्‍त‍िगत जानकारी दर्ज करने के लिए पंजीकरण फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • आवेदक को अपनी सामान्य जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, तहसील, गांव इत्यादि जानकारी भरना होगा।
  • सामान्य जानकारी दर्ज करने के बाद Aadhar eKYC की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही आप अन्य जानकारी को दर्ज कर पाएंगे।
  • अब आपको अपनी बैंक सम्बंधित जानकारी दर्ज करना होगा। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि आवेदन करने के बाद यदि यह किसी वजह से अस्वीकृत होता है तो पंजीकरण शुल्क आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
  • इसके बाद आवेदक को समग्र, जातिवर्ग, भूमि सम्बंधित खसरा-खतौनी की जानकारी देनी होगी।
  • यदि आपका खसरा आधार से लिंक होगा तो आपकी भूमि ससे सम्बंधित खसरे की जानकारी स्वतः ही दर्ज हो जाएगी। यदि यह आधार से लिंक नहीं है तो नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने खसरे की जानकारी को दर्ज करें।
  • खसरे की जानकारी दर्ज करने हेतु जिला, तहसील, गांव और खसरे का चयन करें और अन्य चुनें खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें।
  • इस प्रक्रिया के बाद आपकी भूमि से सम्बंधित जानकारी आपके सामने आ जाएगी। सत्य्पन करने हेतु चेक मार्क लगायें और सुरक्षित करें पर क्लिक करें।
  • अब आपको कौन सा सौलर पम्प लगवाना है उसकी जानकारी दर्ज करने होगी, उसके अनुसार आवेदनकर्ता के अंश की राशि सामने आ जाएगी। सुरक्षित करें पर क्लिक कर आगे बढें।
  • आवेदन प्रक्रिया के अंत में योजना से जुड़े सभी नियम व शर्ते सामने आ जाएंगी। यदि आप इन शर्तों को मानते हैं तो चेक मार्क पर क्लिक कर सुरक्षित करें पर क्लिक कर दें। आपके पंजीकृत मोबइल नंबर पर आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा।
  • आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आपको पंजीकरण शुक्ल के रूप में 5000 रुपए ऑनलाइन माध्यम से देना होगा। पेमेंट होने के बाद आपको एक SMS प्राप्त होगा।
  • CM Solar Pump online registration करने के बाद आप सोलर पम्प स्थापित करने हेतु चुने जाते हैं तो आपको अंश राशि का शेष हिस्सा बाद में देना होगा।
  • आपका आवेदन अस्वीकृत होने की स्थिति में 5000 रुपए वापस आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

Importan Links:

Download PDF: मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना PDF

Official Website: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*