Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2021- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लोन ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2021: किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। सरकार अब युवा किसानों को भी उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को शुरू किया जा चुका है। किसान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश में राज्य सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है, कैसे MSME MP Online Loan Apply किया जा सकता है, Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2021 में सब्सिडी किस हिसाब से और कितनी मिलती है?

Contents-

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2021 Detail in Hindi | Objectives | Online Form | Registration | Official Website | MSME MP Online Loan Apply | Download PDF

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मध्यप्रदेश क्या है?

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को खास किसानों के बेटे/बेटी को उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु तैयार किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार युवा किसानों को 50 हजार से 2 करोड़ रुपए तक का लोन मुहैया करवाती है, जिससे उसे अपना व्यापार शुरू करने में कोई कठिनाई ना आए। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना (Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2021) का क्रियान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मतस्य पालन विभाग एवं पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का उद्देश्य

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2021 Objectives: किसान के पुत्र-पुत्रियों को एक उन्नत उधमी बनाकर उनकी आय को बढ़ाना मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का मुख्य लक्ष्य है। इस योजना के माध्यम से उन्हें आसानी से बैंकों के द्वारा लोन मुहैया करवाया जाता है, जिससे वह अपना उद्योग/विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय आदि उद्यम स्थापित कर पाए। इस योजना के तहत शासन द्वारा हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ दिया जाता है। उद्धमी सम्पूर्ण योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति से सम्बंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही के बाद प्रशिक्षण ले सकता है। योजना में आवश्यकता के अनुसार संशोधन होते रहते हैं।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना वित्तीय सहायता- मार्जिन मनी/ सब्सिडी/ ब्याज अनुदान

मार्जिन मनी/सब्सिडी

  • सामान्य वर्ग के लाभार्थी को कुल लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम 12 लाख) ही सरकार द्वारा देय होगा।
  • बीपीएल कार्ड धारक (BPL) परिवार हेतु कुल लागत पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 18 लाख) सरकार द्वारा देय होगा।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्रता

  • आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • किसी भी आय वर्ग के कृषक पुत्र/पुत्री योजना हेतु आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
  • उद्यमी सिर्फ राज्य की सीमा में रहकर ही अपना उद्यम शुरू कर सकता है।
  • इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है, वहीँ आवेदन करने का पात्र होगा जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
  • सिर्फ कृषि करने वाले ग्रामीण किसान के पुत्र या पुत्री को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • यदि आवेदन करने वाला व्यक्ति अन्य किसी उद्यम या स्वरोजगार योजना का लाभार्थी है तो वह इस योजना के पात्र नहीं होगा।
  • आवेदनकर्ता का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता नहीं होना चाहिए। 
  • आवेदन करने वाला किसी भी बैंक से दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। 

कृषक उद्यमी योजना में शामिल परियोजनाएं

Mukhyamantri Kisan Udyami Loan Yojana 2021: मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना में उद्योग विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय से संबंध रखने वाली सभी प्रकार की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें कृषि आधारित परियोजनाएं जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, कैटल फीड, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, टिश्यू कल्चर, दाल मिल, राइस मिल, प्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/शर्टिंग व अन्य कृषि आधारित/ अनुषांगिक परियोजनाओं को इससे जोड़ा गया है।

नोट: योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहन क्रय प्रतिबंधित होंगे, लेकिन कृषि आधारित/अनुषांगिक परियोजना के अंतर्गत मशीन/ उपकरण वाहन क्रय किया जाता है तो वाहन का आरटीओ पंजीयन (RTO Registration) व्यावसायिक श्रेणी में करवाना अनिवार्य होगा, ऐसा ना करने की स्थिति में आवेदक को शासन मार्जिन मनी/ब्याज सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (MSME MP Online Loan Apply)

मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए निम्न बिन्दुओं का पालन करें।
1. सबसे पहले आवेदनकर्ता को साइन-अप कर अपना अकाउंट बनाना होगा।
2. साइन-अप करने के बाद आप अकाउंट बन जाएगा, जिसके बाद आवेदनकर्ता को लॉग इन करना होगा।
3. ध्यान रहे लॉग इन करने बाद में आपको EKYC प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।
4. EKYC प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदनकर्ता योजना के लिए एप्लाई कर सकता है।

साइन-अप कैसे करें?

  • सर्वप्रथम आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने वेबसाईट का होम पेज खुलेगा, जिस पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करेंके लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • जिस भी विभाग के अंतर्गत आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं उसका चयन करें।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको बाएं तरफ दिए साइन अप फॉर्म को भरना होगा।
  • साइन अप फॉर्म में अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज कर साइन अप नाउ के बटन पर क्लिक करें।

लॉग इन कैसे करें?

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने वेबसाईट का होम पेज खुलेगा, जिस पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिस भी विभाग के अंतर्गत आप लॉग इन करना चाहते हैं उसका चयन करें।
  • अब आपको आधिकारिक वेबसाइट की दाएं ओर लॉग इन करने का फॉर्म दिखाई देगा, इसे खोलें।
  • लॉग इन फॉर्म खुलने के बाद योजना का नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और केप्चा कोड को दर्ज करें।
  • सबमिट बटन को दबाते ही आप लॉग इन हो जाएंगे।

लॉग इन करने के बाद आपके सामने मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन हेतु आवेदन फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में पूछे गए विवरण को सावधानीपूर्वक भरें और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें। इस प्रकार आप इस योजना का आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं।

Official Website- msme.mponline.gov.in

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana PDF Download

अधिक जानकारी के लिए – Click here to Download

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