Mukhyamantri Khet Sanrakshan Yojana Himachal Pradesh । खेत सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म PDF
Mukhyamantri Khet Sanrakshan Yojana Himachal Pradesh (HP) 2021: हमारे देश के किसान मुख्य रूप से कृषि द्वारा अपनी आय को अर्जित करते हैं। किसी भी प्रकार की फसल को उगाने से लेकर उसकी कटाई तक किसान को बेहद ही सावधानीपूर्वक क्रय करना होता है। किसान की जरा सी भूल, कभी-कभी उसकी पूरी फसल को नुकसान पहुंचा देती है। कई बार किसान की फसल ख़राब मौसम की वजह से बर्बाद हो जाती है तो कई बार जंगली जानवर खेत में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। मौसम से होने वाले नुकसान के लिए तो सरकार किसानों की मुआवजा देती है, लेकिन जंगली जानवरों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा नहीं की जाती। सभी किसान जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाएँ इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को चलाती है। योजना की मदद से राज्य के किसान खेतों में सोलर बाड़, तारबाड़ (तरबाड़ा) यानी तारबंदी करने के लिए आर्थिक सहायता देती है। आइए हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं। इस पोस्ट के अंत में आप योजना के आवेदन फॉर्म की PDF Download करने का विकल्प दिया गया है।
Mukhyamantri Khet Sanrakshan Yojana Himachal Pradesh 2021-2022 Details in Hindi | Download Application Form PDF
योजना का नाम | मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
शुरुआत | 2017-18 |
लाभ | सोलर फेंसिंग / चेन फेंसिंग / तारबंदी / घेरबाड़/ खेतबाड़ |
लाभार्थी | सभी किसान |
अधिकारिक वेबसाइट (Official website) | himachal.nic.in |
Mukhyamantri Khet Sanrakshan Yojana Himachal Pradesh (HP), Objective, Benefits, Eligibility, Online Application Form Download PDF | Solar Fencing Subsidy in Himachal Pradesh

मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना क्या है?
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की सरकार के द्वारा ख़ास किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना (Mukhyamantri Khet Sanrakshan Yojana 2021) को वर्ष 2017-18 में प्रारंभ की गई। योजना के माध्यम से किसान आवेदन कर आर्थिक मदद लेकर अपने खेत में चेन फेंसिंग / तारबंदी / घेरबाड़/ खेतबाड़ करवा सकता है। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 50% से 85% तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। खेतों में तार फेंसिंग करवाने से आवारा पशु खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। योजना के माध्यम से किसान को कंटीले तार, चैन लिंक फेंसिंग, मिश्रित फेंसिंग और सोलर फेंसिंग (Wire Fencing / Chain Link Fancing / Solar Fencing) का विकल्प दिया जाता है।
Mukhyamantri Khet Sanrakshan Yojana – उद्देश्य (Objective)
खेती करने वाले किसानों अपने खेतों के आस-पास कई आवारा पशु जैसे बन्दर, गाय, नील गाय, जंगली सुअर आदि से परेशान रहते हैं। ये आवारा पशु खेतों में घुसकर किसानों की फसलों को हानि पहुंचाते हैं। इससे किसान को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। जिन किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूर होती है वे तो अपने खेतों में तारबंदी / घेरबाड़/ खेतबाड़ करवाकर फसल को सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन छोटे और सीमान्त किसानों को दिन-रात इन आवारा पशुओं का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ध्यान रखने में चूक हो जाने के कारण ये आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। छोटे और सीमान्त किसान भी तारबंदी कर अपने खेतों का संरक्षण आवारा पशुओं से कर सकें, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को प्रारंभ किया।
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Mukhyamantri Khet Sanrakshan Yojana – लाभ (Benefits)
- मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के किसान अपने खेतों के पास कम खर्च के साथ तारबंदी/ चैन फेंसिंग / सोलर फेंसिंग (Wire Fencing / Chain Link Fancing / Solar Fencing) करवा पाएंगे।
- योजना के माध्यम से किसान को कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा कंटीले तार व चैन लिंक फेंसिंग (Barbed Wire and Chain Link Fencing) पर 50% की सब्सिडी दी जाती है।
- मिश्रीत फेंसिंग (Composite Fencing) पर 70% की सब्सिडी दी जाती है।
- सोलर फेंसिंग (Solar Fencing) पर 85% तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
- तारबंदी कर किसान अपनी फसल को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को बचा सकता है।
- इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
- किसान को अपने खेत की देख रेख के लिए दिन रात ध्यान नहीं रखना पड़ेगा।
Himachal Pradesh Mukhyamantri Khet Sanrakshan Yojana – पात्रता (Eligibility)
- हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मूल निवासी किसान ही योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
- जिन किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होगी उन्हीं किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
- सभी वर्ग के किसान योजना का लाभ ले सकते हैं।
- छोटे और सीमांत किसानों को योजना का लाभ देने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।
महत्वपूर्ण दस्तावेज (Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट-साइज फोटो
Himachal Pradesh Tarbandi Yojana 2021-2022 Online Apply
किसानों को Himachal Pradesh Tarbandi Yojana का लाभ देने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल राखी गई है। पात्र किसान आवेदन को अपने विकासखंड (Block), ग्राम पंचायत से प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा योजना से सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट से भी आप आवेदन फॉर्म की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को संलग्न कर दें। अपना आवेदन जमा कर दें, सत्यापन होने के बाद योजना से सम्बंधित राशि आपके बैंक खाते में जमा करवा दी जाएगी।
Important Links:
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Download Form PDF: Click Here to Download
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