(आवेदन फॉर्म) Lakshmi Ladli Yojana 2021: झारखंड की लक्ष्मी लाडली योजना क्या है, जानें पात्रता
Jharkhand Lakshmi Ladli Yojana 2021 Registration: यह योजना बेटियों को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण दिलाने में मदद करती है। झारखंड राज्य की लक्ष्मी लाडली योजना क्या है, राज्य की बेटियां आवेदन कर कैसे योजना का लाभ ले सकती हैं। कौन-कौन से परिवार आवेदन करने हेतु पात्रता को रखते हैं। आइए झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना के बारे में जानते हैं।
लड़कियों को प्रोत्साहित करने, लड़कों और लड़कियों के बीच असमानता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा अलग-अलग योजनाओं का संचालन किया जाता है। समाज में लड़कियों को लेकर कई नकारात्मक सोच व्याप्त है, कई जगह उन्हे शिक्षा के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता, उनकी शादी जल्द ही करवा दी जाती है। ऐसी कई नकारात्मक चीजें लड़कियों के लिए समाज में व्याप्त हैं। इस नकारात्मक सोच को दूर करने और लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा लक्ष्मी लाडली योजना (Lakshmi Ladli Yojana 2021) चलाई जाती है।
Jharkhand Lakshmi Ladli Yojana 2021 Detail in Hindi
योजना का नाम | लक्ष्मी लाडली योजना/ सुकन्या योजना |
राज्य | झारखंड |
घोषणा | 15 नवम्बर 2011 |
लाभ | बेटियों को आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार |
अधिकारिक वेबसाइट (Official website) | socialwelfare.jharkhand.gov.in |
Jharkhand lakshmi Ladli Yojana | झारखंड सुकन्या योजना | पात्रता , आवेदन फॉर्म | Apply Online for Registration

झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना क्या है?
झारखंड सरकार के द्वारा 15 नवंबर 2011 को लक्ष्मी लाडली योजना (Jharkhand Lakshmi Ladli Yojana 2021) शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक यह योजना लड़कियों के हित में निरंतर सराहनीय कार्य कर रही है। इसे राज्य में सुकन्या योजना के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड समाज कल्याण व महिला बाल विकास विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। झारखंड की इस सरकारी योजना (Jharkhand Government Yojana) का लाभ राज्य की बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक दिया जाता है। इसके अलावा बेटियों को शादी के लिए ₹1,08,600 की राशि भी दी जाति है। अतिकुपोषित और निसहाय लड़कियों को शिक्षा व आर्थिक सहायता देने के अलावा उनके बेहतर स्वास्थ्य का भी ध्यान रख जाता है।
Jharkhand Lakshmi Ladli Yojana – उद्देश्य
लड़कियों और लड़कों के बीच असमानता की सोच को खत्म करना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा व उज्ज्वल भविष्य देना लक्ष्मी लाडली योजना का मुख्य उद्देश्य है। गरीब व पात्र परिवार अपनी बेटी के लिए आसान सी आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लाभ ले सकते हैं। योजना के माध्यम से पोस्ट ऑफिस में बेटी के नाम पर बचत खाता खुलता है, जिसमें सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय अवधि पर निर्धारित धनराशि जमा की जाती है।
Jharkhand Lakshmi Ladli Yojana – लाभ
- इस योजना के माध्यम से राज्य की बेटियों को विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, जो नीचे दिए गए हैं।
- योजना से जुड़ने के बाद बेटी के नाम पर पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाया जाता है।
- हर वर्ष बेटी के जन्म से लेकर पांच वर्ष की उम्र तक ₹6000 राज्य सरकार के द्वारा निवेश किए जाते हैं।
- जब बालिका छठवीं कक्षा में दाखिला लेती है, तो उसे ₹2000 की आर्थिक मदद दी जाती है।
- बच्ची के नवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹4000 दिए जाते हैं।
- बच्ची जब ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश करती है, तो उसे ₹7500 दिए जाते हैं।
- इंटरमिडीएट की पढ़ाई के समय हर माह बेटी को ₹200 छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है।
- जब बेटी 18 वर्ष की हो जाती है तो शादी करने के लिए भी सरकार के द्वारा ₹1,08,600 की आर्थिक मदद दी जाती है।
- इसके अलावा कुपोषित और निसहाय बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल भी इस योजना के माध्यम से की जाती है।
झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना पात्रता, दस्तावेज, आवेदन फॉर्म
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Jharkhand Lakshmi Ladli Yojana – पात्रता
- झारखण्ड लक्ष्मी लाडली योजना का लाभ लेने हेतु परिवारों के लिए कुछ पात्रता व नियम निर्धारित किया गए हैं। जो भी परिवार नीचे दी गई पात्रता को रखता है वह इस सरकारी योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- केवल गरीब व पात्र परिवारों को ही लक्ष्मी लाडली योजना का लाभ दिया जाता है।
- आवेदक परिवार के पास बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है।
- जिन बालिकाओं का जन्म 15 नवम्बर 2010 के बाद हुआ है उन्हें ही इस योजना से लाभान्वित किया जाता है।
- योजना से जुड़ने के लिए आवेदक परिवार की वार्षिक आय 72 हजार से कम होनी चाहिए।
- यदि किसी परिवार में जुड़वाँ लड़कियों ने जन्म लिया है तो दोनों ही लडकिय योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी।
लक्ष्मी लाडली योजना के नियम
- यदि कोई परिवार बेटी को प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु दाखिला नहीं करवाता तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- बेटी को इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दिलवाना अनिवार्य है।
- 18 वर्ष की आयु से पहले बेटी की शादी करने पर भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यदि अचानक बेटी का निधन हो जाता है तो परिजन को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- 2 बच्चों के बाद परिवार नियोजन करने पर योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा।
- बेटी के जन्म के 1 वर्ष तक योजना से जुड़ने हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- अनाथ बालिकाओं के जन्म से 5 वर्ष तक आवेदन किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज –
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- फोटो
- BPL सूची में नाम होना चाहिए
- बैंक अकाउंट आदि
आवेदन फॉर्म / ऑनलाइन पंजीकरण (Registration)
बेटी के जन्म के एक वर्ष के भीतर अपने नजदीकी निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र पर जाएं और यहाँ से लक्ष्मी लाडली योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म में पूछी गई सभी जरूरी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें और मांगे गे सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को इसके साथ संलग्न कर दें। सम्बंधित विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म को जमाकर दें। फॉर्म स्वीकार होने के बाद पोस्ट ऑफिस में जाकर बेटी के नाम पर नया बैंक खाता खुलवाएं। इस योजना के लिए किसी भी प्रकार के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इस लिए किसी भी प्रकार की फर्जी वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) करने से बचें।
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