मध्यप्रदेश खेत सुरक्षा योजना 2021: MP के किसानों को तार फेंसिंग पर सब्सिडी
MP Khet Suraksha Yojana 2021: किसानों को खेती करने में किसी प्रकार की परेशानी ना आये, इसके लिए सरकार किसानों का ख़ास ध्यान रखती है। उन्हें आर्थिक सहायता देने और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ सरकारी योजनाओं के माध्यम से दिया जाता है। केंद्र सरकार जहाँ किसानों के लिए नई-नई योजना लेकर आती तो वहीँ राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र के किसानों का ध्यान रखते हुए उनके लिए योजनाएं तैयार करती हैं। मध्यप्रदेश में अधिकतर क्षेत्र ग्रामीण हैं, जहाँ किसान खेती किसानी पर आश्रित हैं। कई बार नील गाय, जंगली सुअर, बंदरों व अन्य जंगली जानवरों की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। किसानों की समस्या को समझते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लागू करने का फैसला लिया। किसान कई बार सरकार से अपने खेतों के संरक्षण के लिए तारबंदी व मेड बंधान की गुहार लगा चुके हैं। अब राज्य सरकार ने किसानों की इस बड़ी समस्या को दूर करने का फैसला लिया है। आइए मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं।
मेड बंधान हेतु MP की खेत सुरक्षा योजना 2021
योजना का नाम | खेत सुरक्षा / संरक्षण योजना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
घोषणा | 2021 |
लाभ | तार फैंसिंग पर सब्सिडी |
लाभार्थी | पात्र किसान |
अधिकारिक वेबसाइट (Official website) |
मध्यप्रदेश (MP) खेत संरक्षण योजना 2021

मध्यप्रदेश खेत सुरक्षा योजना क्या है?
खेत सुरक्षा योजना की घोषणा वर्ष 2021 में की गई, जल्द ही मध्यप्रदेश के किसानों के लिए इसे लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने अधिकारिक तौर पर इस योजना को लागू करने की जानकारी दी थी। योजना के माध्यम से किसानों को अपने खेतों के आस-पास चेन फेंसिंग / तारबंदी करवाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। खेतों में तार फेंसिंग करवाने से आवारा पशु खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। किसानों को तारबंदी योजना का लाभ देने हेतु उद्यानिकी विभाग के द्वारा अनुदान को 4 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। MP Khet Suraksha Yojana के अंतर्गत इन श्रेणियों में खेत के माप के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। 1 -2 हेक्टेयर पर 70 प्रतिशत, 2 -3 हेक्टेयर पर 60 प्रतिशत, 3 -5 हेक्टेयर पर 50 प्रतिशत और 5 हेक्टेयर से अधिक पर किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना क्या है?
मध्यप्रदेश (MP) खेत सुरक्षा योजना का उद्देश्य
अक्सर खेतों के आस-पास कई आवारा पशु जैसे बन्दर, गाय, नील गाय, जंगली सुअर आदि घूमते रहते हैं। ये आवारा पशु खेतों में घुसकर फसलों को हानि पहुंचाते हैं, जिससे किसान की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। फसल के नुकसान से उन्हें आर्थिक हानि भी होती है। जो किसान आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं वे तो अपनी खेतों को सुरक्षित करने के लिए तार फेंसिंग / मेड बंधान करवा लेते हैं, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के पास रुपयों का आभाव होने की वजह से वे अपनी खेतों को सुरक्षित नहीं कर पाते। ऐसे किसानों को खेतों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त धन व्यय न करना पड़े इस उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद यह योजना लागू कर दी जाएगी।
खेत सुरक्षा योजना का लाभ
- मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होने के बाद मध्यप्रदेश के किसान अपने खेतों के पास कम खर्च के साथ तारबंदी करवा पाएंगे।
- अनुदान को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जावेगा।
- प्रस्ताव के अनुसार, 1 -2 हेक्टेयर पर 70 प्रतिशत, 2 -3 हेक्टेयर पर 60 प्रतिशत, 3 -5 हेक्टेयर पर 50 प्रतिशत और 5 हेक्टेयर से अधिक पर किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
- तारबंदी कर किसान अपनी फसल को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को बचा सकता है।
- इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
ऐसे जागी मध्यप्रदेश सरकार
लम्बे समय से मध्यप्रदेश के किसान जंगली जानवरों की वजह से हो रहे नुकसान का सामना कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी समस्या का समाधान नहीं निकाला। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने धार जिले के ग्राम चिकलिया के एक किसान ने अपनी इस समस्या को रखा। मोदी जी ने किसान को जवाब देते हुए कहा कि यह बात सत्य है कि किसानों की फसलों को जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग ने किसानों की समस्या पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना पर कार्य करना शुरू किया।
राजस्थान के किसानों को मिल रहा तारबंदी योजना का लाभ
मध्यप्रदेश के किसानों को अभी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लागू होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन राजस्थान के किसान पहले से ही इस तरह की योजना का लाभ उठा रहे हैं। राज्य में राजस्थान तारबंदी योजना चलाई जाती है। इसके माध्यम से छोटे एवं सीमान्त किसानों को अपने खेत में तारबंदी करवाने हेतु वित्तीय सहायता की जाती हैं। किसानों को तारबंदी हेतु कुल खर्च का 50% तक अनुदान दिया जाता है, शेष 50% किसान को अपनी जेब से लगाने होते हैं। Tarbandi Yojana के नियम व शर्तों के आधार पर 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए ही अनुदान देय होता है। योजना की पात्रता रखने वाले किसान आवेदन कर राजस्थान तारबंदी योजना के लाभार्थी बन सकते हैं।
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