मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना क्या है? दो पशुओं की मृत्यु पर पाएं 80 हजार रुपए का मुआवजा
Rajasthan Kamdhenu Pashu Bima Yojana: केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय लाभ पहुंचाने व उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। किसानों की जरूरतों के अनुसार उन्हें अलग-अलग सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी तरह पशुपालक किसानों के हित में भी योजनाएं तैयार की गई हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा खास पशुपालन किसानों के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनके दो दुधारू गौवंशीय पशु का बीमा फ्री में किया जाता है। बीमा करवाकर किसान ₹80000 का मुआवजा हासिल कर सकता है।
Kamdhenu Pashu Bima Yojana Rajasthan In Hindi
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायरस की वजह से राजस्थान में पशुओं की मृत्यु हुई थी, जिस वजह से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ऐसे में राजस्थान सरकार ने पशुपालक किसानों के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना को शुरू किया है। आइए इस योजना से संबंधित पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य जानकारी के बारे में जानते हैं।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना |
राज्य | राजस्थान |
लाभ | गौवंशीय दुधारू पशुओं का फ्री बीमा व 80 हजार का मुआवजा |
लाभार्थी | पशुपालक किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
Kamdhenu Pashu Bima Yojana Kya Hai | Amount, Eligibility, Documents Details
लंबी वायरस महामारी की वजह से कई दुधारी पशुओं की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान व अन्य राज्यों में भी लंबी वायरस ने पशुओं को अपनी चपेट में लिया था। इसका सबसे ज्यादा असर राजस्थान में देखा गया था। पशुपालक किसानों को उनके पशुओं की मृत्यु से काफी नुकसान हुआ था। क्योंकि दुधारू पशु ही उनकी आय का साधन थे। ऐसे में उनकी मृत्यु से पशुपालक किसानों की आय प्रभावित हुई थी। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने कामधेनु पशु बीमा योजना को शुरू किया है। आइए इस योजना की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना क्या है
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना को प्रारंभ किया गया। राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 के दौरान पशुपालकों को दुधारू पशुओं की अकाल मौत के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए Rajasthan Kamdhenu Pashu Bima Yojana को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालक किसानों को ₹80000 दिए जाएंगे। पशुपालक किसान इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration) करने के बाद जुड़ता है, इसके बाद उसे योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बीमा होने की स्थिति में यदि दो दुधारू पशुओं की मृत्यु लम्पी वायरस की वजह से हो जाती है तो, पशुपालक किसान को प्रति गाय ₹40000 का मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार कि मासिक या वार्षिक क़िस्त नहीं देनी होगी, यह बीमा एकदम फ्री होगा। राज्य सरकार ने 750 करोड रुपए का वार्षिक बजट इस योजना के लिए निर्धारित किया है।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का उद्देश्य पशुपालकों की दुधारू पशुओं की अकाल मृत्यु की वजह से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि से पशुपालक नए पशु खरीद सकता है, जिससे उसकी कमाई दोबारा शुरू हो जाएगी। पशु की अकाल मृत्यु की वजह से अचानक पशुपालक पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। इससे उसकी आय भी प्रभावित होती है। ऐसे में यदि पशु की मौत लम्पी वायरस बीमारी से होती है। तो बीमा होने की स्थिति में उसे ₹80000 का मुआवजा मिलता है। वह मुआवजे की राशि में कुछ रुपए मिलाकर नया पशु ले सकता है। इससे उसका व्यापार दोबारा शुरू हो जाएगा। जैसे कि यदि गाय की कीमत ₹70000 है तो किसान को एक पशु की हानि पर ₹40000 का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे में उसे नई गाय खरीदने के लिए अपनी जेब से ₹30000 ही देने होंगे। इस तरह से योजना का लाभ लेकर वह आर्थिक लाभ उठा सकता है।
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राजस्थान कामधेनु पशु बीमा योजना लाभ
- इस योजना की मदद से पशुपालक किसान अपने 2 दुधारू पशु का निशुल्क बीमा करवा सकते हैं।
- बीमा करवाने के लिए पशुपालक किसान को किसी भी प्रकार का मासिक या वार्षिक शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती।
- जिन पशुपालक किसानों की वार्षिक आय ₹800000 वार्षिक होती है, उन्हें अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का बीमा नि:शुल्क दिया जाता है।
- वहीं पशुपालक किसानों की वार्षिक आय 800000 वार्षिक अधिक होती है, तो पशुपालकों को अधिकतम ₹200 प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना होता है।
- मुआवजे की राशि से पशुपालक किसान नए दुधारू पशु खरीद सकते हैं।
- किसान को अपनी जैब से थोड़ा ही रुपए लगाना होगा। जैसे यदि गाय की कीमत 70 हजार रुपए है और किसान को एक पशु की मृत्यु पर 40 हजार रुपए का मुआवजा मिला है। तो उसे अपने पास से सिर्फ 30 हजार रुपए ही खर्च करने होंगे।
- राजस्थान सरकार ने योजना के लिए 750 करोड़ का वार्षिक बजट निर्धारित किया है।
- योजना की मदद से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ दिया जाएगा।
राजस्थान कामधेनु पशु बीमा योजना पात्रता (Eligibility)
- सिर्फ राजस्थान के पशुपालक किसान ही योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
- सिर्फ दुधारू गोवंशीय पशु की मृत्यु पर ही मुआवजा दिया जाएगा।
- दुधारू पशु की मृत्यु लम्पी वायरस की वजह से होने पर ही मुआवजा दिया जाएगा।
- जिस पशुपालक किसान की वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी उसे ही फ्री बीमा का लाभ मिलेगा, आय 8 लाख से अधिक होने की स्थिति में पशुपालकों को अधिकतम 200 रुपए प्रति पशु प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना होगा।
- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड व जनआधार कार्ड
- आय प्रमाण-पत्र
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- राशन कार्ड
- बैँक खाता वितरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
- रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना आवेदन
Rajasthan Kamdhenu Pashu Bima Yojana Registration
अगर आप राजस्थान के पशुपालक हैं और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना (Rajasthan Kamdhenu Pashu Bima Yojana) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो महंगाई राहत कैम्प में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन (Registration) करवा सकते हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से महंगाई राहत कैम्प आयोजित किया गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पशु का सरकार की ओर से मुफ्त में बीमा कर दिया जाएगा। 30 जून 2023 तक यह कैम्प जारी रहेगा। इसके अलावा आप अपने जिले के पशुपालक विभाग में भी जाकर आवेदन से सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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