[Online Apply] उत्तर प्रदेश नि:शुल्क बोरिंग योजना 2021: UP के किसान मुफ्त लगवाएं नलकूप

UP नि:शुल्क बोरिंग योजना 2021: देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों को अपनी आजीविका चलाने या खेती करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए अलग-अलग प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के किसानों के लिए मुफ्त बोरिंग योजना चलाई जाती है। इस योजना के माध्यम से किसानों को बोरिंग/नलकूप लगवाने पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा पंपसेट और HDPI पाइप खरीदने पर भी UP सरकार किसानों को सब्सिडी देती है। उत्तर प्रदेश नि:शुल्क बोरिंग योजना क्या है? किसान इस योजना के लिए Online Apply कैसे कर सकते हैं? आइए इस योजना के बारे में पूर्ण जानकारी जानते हैं।

Free Boring Scheme UP Detail in Hindi

योजना का नाम नि:शुल्क बोरिंग योजना (Free Boring Scheme)
राज्यउत्तर प्रदेश (UP)
योजना की शुरुआतवर्ष 1985
लाभ बोरिंग, पंपसेट और HDPI पाइप पर सब्सिडी
लाभार्थी लघु व सीमांत किसान
अधिकारिक वेबसाइट (Official website)minorirrigationup.gov.in
free boring yojana UP

नि:शुल्क बोरिंग योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुक्त/नि:शुल्क बोरिंग योजना को खास लघु एवं सीमांत किसानों के लिए तैयार किया गया। यह योजना वर्ष 1985 से संचालित किया जा रही है। अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति से लेकर सामान्य जाति के लघु एवं सीमांत किसानों को भी बोरिंग/नलकूप स्थापित करने पर योजना के माध्यम से अनुदान दिया जाता है। सामान्य जाति के लघु किसानों को बोरिंग लगवाने पर ₹5000 का अनुदान और सीमांत किसानों को ₹7000 का अनुदान दिया जाता है। जबकि अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए ₹10000 की राशि निर्धारित की गई है। बोरिंग लगवाने के अलावा पंपसेट और HDPI पाइप खरीदने खरीदने पर भी किसानों को सब्सिडी दी जाती है। किसानों की सहूलियत हेतु वर्ष 1985 से 2021 तक योजना में कई बदलाव किए गए। आइए नलकूप योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुए बदलावों के बारे में विस्तारपुर्वक पढ़ते हैं।

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मुफ्त बोरिंग योजना में बदलाव

  • समय-समय पर Free Boring Yojana में किसानों की सुविधानुसार बदलाव किया जाता रहा है। पहले योजना के माध्यम से 90mm साइज के एसडीपीआई पाइप पर ही अनुदान दिया जाता था, लेकिन 22 मार्च 2016 से 110mm के एचडीपीई पाइप पर भी सब्सिडी प्रदान की जाने लगी।
  • पहले योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा नहीं थी, लेकिन साल 2021 से किसान घर बैठे ही नि:शुल्क बोरिंग योजना के लिए Online आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना का लाभ देने से पहले राज्य सरकार वार्षिक रूप से निर्धारित बोरिंग की संख्या के अनुसार ही आवेदन करने पर लाभ देती थी। निर्धारित संख्या पूरी होने पर आवेदन करने वाले किसान भी योजना का लाभ लेने से वंछित रहे जाते थे। साल 2021 में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से सभी आवेदनकर्ता किसानों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया गया। इस वर्ष सरकार द्वारा बोरिंग/नलकूप की संख्या को निर्धारित नहीं किया गया।
  • वर्ष 2021 में इस योजना के नाम में भी परिवर्तन कर दिया गया। पहले इसे निशुल्क बोरिंग योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम उथले बोरिंग योजना (Uthle Boring Yojana) कर दिया गया।

मुफ्त बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश का उद्देश्य

किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही हैं। आर्थिक मदद देने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। किसान सुविधाजनक खेती करे इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रह है। कृषि के लिए पानी बेहद ही महत्वपूर्ण है, राज्य में कई लघु और सीमांत किसान ऐसे हैं जिनके पास सिंचाई करने हेतु पानी की सुविधा नहीं है। ऐसे किसानों को सुविधाजनक सिंचाई के लिए बोरिंग लगवाने के उद्देश्य से निशुल्क बोरिंग योजना को शुरू किया गया।

उत्तरप्रदेश मुफ्त बोरिंग योजना का लाभ

  • अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और सामान्य जाति के लघु एवं सीमांत किसानों को बोरिंग/नलकूप लगवाने पर अनुदान दिया जाता है।
  • सामान्य जाति के लघु किसान यदि बोरिंग लगवाते हैं तो उन्हें ₹5000 का अनुदान दिया जाता है। वहीँ इस वर्ग के सीमांत किसानों को ₹7000 का अनुदान दिया जाता है।
  • सामान्य जाति के लिए बोरिंग/नलकूप लगवाने पर पंप सेट स्थापित करना अनिवार्य नहीं है।
  • यदि सामान्य जाति के लघु किसान बोरिंग/नलकूप लगवाने के बाद पंप सेट स्थापित करवाते हैं तो कुल लागत पर उन्हें ₹4500 रुपए दिए जाते हैं। वहीँ इसी वर्ग के सीमांत किसानों के लिए यह राशि ₹6000 रुपए है।
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को सामान्य जाति के किसानों की अपेक्षा बोरिंग लगवाने पर अधिक सब्सिडी दी जाती है।
  • यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसान बोरिंग लगवाते हैं तो उन्हें ₹10000 की सब्सिडी दी जाती है।
  • ₹10000 अनुदान की राशि में से शेष राशि का इस्तेमाल भी इन किसानों के द्वारा अन्य उपयोगी सामग्री खरीदने के लिए किया जा सकता है।
  • शेष राशि से रिफ्लेक्स वाल्व, डिलीवरी पाइप, बैंड जैसे सामान किसान खरीद सकते हैं।
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए भी बोरिंग लगवाने पर पंप सेट स्थापित करना अनिवार्य नहीं है।
  • यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसान बोरिंग लगवाने के बाद पंप सेट स्थापित करवाते हैं तो कुल लागत पर उन्हें ₹9000 रुपए दिए जाते हैं।
  • बोरिंग लगने के बाद यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और सामान्य जाति के किसान पंप स्थापित करने के स्थान पर एचडीपीई पाइप खरीदते हैं तो इस पर भी अनुदान दिया जाता है।
  • यदि किसान 90mm साइज का एचडीपीई पाइप 30-60 मीटर खरीदता है तो उसकी कुल लागत पर 50% का अनुदान ₹3000 रुपए दिए जाते हैं।
  • किसानों के लिए 90mm साइज के एचडीपीई पाइप पतले होते थे, उनकी सुविधा के लिए 22 मार्च 2016 से 110mm के एचडीपीई पाइप के लिए भी सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई।
  • किसान नाबार्ड बैंक से ऋण लेकर या फिर रजिस्टर्ड जिलेवार पंपसेट डीलर से भी अनुदान के साथ पंपसेट को खरीद सकता है।
  • सिर्फ ISI मार्क वाले पंपसेट खरीदने पर ही अनुदान का लाभ दिया जाता है।

नि:शुल्क बोरिंग योजना के लिए पात्रता

  • उत्तर प्रदेश के मूल निवासी लघु एवं सीमांत किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत किसान भी योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
  • सामान्य जाति के किसानों के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि निर्धारित की गई है।
  • अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए कृषि योग्य भूमि की सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है।

मुफ्त बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश आवेदन हेतु दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते की जानकारी
  • मूलनिवासी प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जमीन से सम्बंधित विवरण जैसे खसरा-खतौनी नंबर
  • मोबाईल नंबर

निशुल्क बोरिंग योजना 2021 UP Online Apply

मुफ्त बोरिंग योजना का लाभार्थी बनने के लिए पहले ऑफ़लाइन माध्यम से आवेदन किया जाता था। इसमें किसानों को दस्तावेज लेकर इधर-उधर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब इसकी आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दिया गया है। पात्र किसान अधिकारिक वेबसाईट पर जाकर योजना हेतु पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण होने के पश्चात् लघु सिंचाई विभाग इसकी जाँच कर रिपोर्ट लगाएगा। इसके बाद लाभार्थी किसान के बैंक खाते में अनुदान की राशि जमा कर दी जाएगी।

उथले बोरिंग/नलकूप योजना ऑफलाइन आवेदन प्रकिया

  • योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने हेतु सबसे पहले अधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा।
  • वेबसाईट पर उपलब्ध योजना सम्बंधित लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें।
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा लें।
  • पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न कर दें।
  • अब अपने फॉर्म को जिले के खंड विकास अधिकारी/सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग में जमा कर दें। 

Important Links-

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Official Website: Click Here

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