बलराम तालाब योजना: खेत तालाब योजना मध्यप्रदेश किसान ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
बलराम तालाब योजना 2023: किसानों को खेती करने हेतु पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती। वर्षा और सर्द ऋतू में तो किसानों की सिंचाई करने के लिए जल मिल जाता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतू में पानी का आकाल पड़ जाता है। पानी की कमी के कारण किसान अपनी फसलों की ठीक तरह से सिंचाई नहीं कर पाता, जिसके परिणाम स्वरुप उसकी फसल खराब हो जाती है। किसानों की इस समस्या को समझते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बलराम तालाब योजना को शुरू किया गया। मध्यप्रदेश खेत तालाब योजना की सहायता से किसानों के खेतों में छोटे तालाब, तलाई या डिग्गी का निर्माण किया जाता है। जिसमें वे ग्रीष्मकाल के लिए पानी का संचय करके रखते हैं।
Balram Talab Yojana MP 2023 Detail
योजना का नाम | बलराम तालाब योजना / Khet Talab Yojana MP |
राज्य | मध्यप्रदेश |
योजना की शुरुआत | 22 मई 2007 |
लाभ | किसानों को तालाब, तलाई या डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान |
लाभार्थी | हर वर्ग के किसान |
अधिकारिक वेबसाइट (Official website) | – |

बलराम तालाब योजना 2023 क्या है?
किसानों के लिए इस उपयोगी योजना को 25 मई 2007-08 में आरम्भ किया गया था। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश बलराम तालाब योजना का संचालन करती है। खेत तालाब, तलाई या डिग्गी निर्माण हेतु योजना की मदद से अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2007-08 में जब यह स्कीम प्रारम्भ हुई थी, उस समय तालाब में आनेवाली लागत 25% (अधिकतम 50 हजार) अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता था। हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर अधिकतम 80 हजार किया गया था। इसके अलावा बलराम तालाब योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी सम्मिलित किया गया।
खेत तालाब योजना मध्यप्रदेश का उद्देश्य
भू जल स्तर का लगातार गिरना, वर्षा में कमी जैसे कारणों से गर्मी में कुएं, तालाब व अन्य जल स्त्रोत में पर्याप्त पानी नहीं बचता। कई जगहों पर सूखा पड़ जाता है, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। फसल बिगड़ने से किसान की आर्थिक स्थिति भी अव्यवस्थित हो जाती है। मध्यप्रदेश किसान खेत तालाब योजना की सहायता से खेतों में छोटे तालाब और डिग्गी निर्माण से किसान ग्रीष्म ऋतू में सिंचाई हेतु पानी को संग्रहित कर सकते हैं। सूखे की स्थिति में किसान को सिंचाई करने में कोई असुविधा न हो इस उद्देश्य से ही मध्यप्रदेश में इस योजना को शुरू किया गया था। किसान ऑनलाइन आवेदन कर बलराम तालाब योजना 2021 से जुड़ सकते हैं।
फसल गिरदावरी क्या है?
बलराम तालाब योजना मध्यप्रदेश 2023 की पात्रता
- किसी भी वर्ग के किसान बलराम तालाब योजना 2023 हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- जिस किसान के खेत में पहले से स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम स्थापित होगा वही योजना के अंतर्गत लाभ लेने का पात्र है।
- स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम चालू अवस्था में होना अनिवार्य है, इसका निरिक्षण भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी करेगा।
- वे ही किसान तालाब या डिग्गी निर्माण हेतु आवेदन करने योग्य होंगे जो स्वयं की भूमि पर खेती करते हों।
- अतिक्रमित या कब्जे वाली भूमि पर निर्माण कार्य हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
बलराम तालाब योजना का लाभ एवं सब्सिडी राशि
- हर वर्ग के किसानों हेतु योजना में अलग-अलग अनुदान राशि को निर्धारित किया गया है।
- यदि सामान्य वर्ग का किसान अपने खेत में तालाब या डिग्गी निर्माण करवाता है तो उसे कुल लागत का 40 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 80 हजार रुपए) सरकार द्वारा दिया जाता है।
- लघु सीमान्त वर्ग के किसानों हेतु 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 80 हजार रुपए) निर्धारित किया गया है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति को सबसे अधिक 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 1 लाख रुपए) कुल व्यय पर दिया जाता है।
- किसान के पास राशि न होने पर वह बलराम तालाब 2021 स्कीम के माध्यम से लोन भी ले सकता है।
मध्यप्रदेश बलराम तालाब योजना कब कर सकते हैं आवेदन?
किसानों को बलराम तालाब योजना 2021 का लाभ देने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा लक्ष्य के अनुसार समय-समय जिलेवार सूची जारी की जाती है। जब भी इसके आवेदन मांगे जाते हैं तब इसकी सूचना उद्यानिकी विभाग की अधिकारिक वेबसाईट पर जारी कर दी जारी है। जो किसान पहले आवेदन करता है, उसकी पात्रता का निरिक्षण कर उसे खेत तलाई योजना का लाभ दिया जाता है।
उद्यानिकी विभाग ऑफिसियल वेबसाईट: यहां क्लिक करें
Balram Talab Yojana MP आवेदन प्रक्रिया
बलराम तालाब योजना 2021 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदनकर्ता प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़े ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जा सकता है। इसके साथ ही किसान एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी आसानी से आवेदन कर सकता है। योजना से सम्बंधित ज्यादा जानकारी हेतु किसान अपने जिले के कृषि विभाग अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
मध्यप्रदेश बलराम तालाब योजना आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (MP Balram Tal Yojana online apply)
- मध्यप्रदेश बलराम ताल योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम मध्यप्रदेश शासन की ऑफिसियल वेबसाइट जाएं।
- यहाँ आपको बलराम तालाब योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र का विकल्प दिखाई देगा, इसका चयन करें।
- आपके सामने योजना से सम्बंधित आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इसमें पूछी जरूरी जानकारियों को भरें और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर Submit करें। सफलतापूर्वक आपका आवेदन हो जाएगा।
- बलराम तलाई योजना के लिए कृषि विभागीय आर.टी.आई साइड डाउनलोड (Agricultural Department RTI Side Download) कर योजना के संबंध में जानकारी देखी जा सकती है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (MP Balram Tal Yojana offline apply)
पहले आओ पहले पाओ के सिधांत पर योजना का लाभार्थी बनने हेतु कृषकों से ऑफलाइन आवेदन लिए जाते हैं। जो भी किसान बलराम खेत तालाब योजना मध्यप्रदेश का लाभ लेने की पात्रता रखता है, वह क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को अपना आवेदन जमा कर सकता है। इसके बाद जिला पंचायत से स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। निर्माण कार्य का निरिक्षण भूमि संरक्षण अमला करेगा।
मध्यप्रदेश बलराम तालाब योजना ऋण संबंधी नियम
- यदि कृषक योजना के अंतर्गत ऋण लेता है तो ऋण जमा करने हेतु नियम निर्धारित किए गए हैं।
- योजना के माध्यम से किसान जितना भी ऋण लेता है, उसे जमा करने का समय लोन जारी होने के 2 वर्ष बाद शुरू होगा।
- किसान द्वारा लोन ली गई राशि में से अनुदान की राशि को घटाया जाएगा और शेष राशि पर ब्याज की गणना कर मासिक क़िस्त निर्धारित की जावेगी।
- 7 वर्ष के अंदर किसान को ऋण ली गई पूर्ण राशि जमा करनी होगी।
Balram Tal Yojana Update-
Date: 23 Sep 2020
Balram Tal Yojana Scam: मध्यप्रदेश किसानों के लिए हितकारी इस योजना में बड़े घोटाले का मामला भी निकाल का सामने आया। कागजों पर 361 तालाब की जानकारी दी गई और 2.92 करोड़ रुपये की बड़ी धांधली हुई। शिकायत दर्ज होने के पश्चात् आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) द्वारा इस मामले की जांच करने के बाद यह घोटाला निकालकर सामने आया। जब कागजों पर दी गई जानकारी के अनुसार तालाब खोजे गए तो वे गायब मिले। जिसके बाद कई बड़े अधिकारीयों पर केस सर्ज किया गया। देवास जिले में हुए घोटाले में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 से 2015 के बीच 2037 तालाब निर्माण को मंजूरी दी गई थी। कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों को तालाब के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। उज्जैन ईओडब्ल्यू को शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाही की गई।
अगर हमें बलराम तालाब पास करना है और पास के पड़ोसी है तो उसकी जगह से कितनी दूरी बनाकर तालाब पास करवाना पड़ेगा
पिपरिया तहसील में बलराम तालाब योजना में बहुत धांधली हुई है वगैर तालाब बनाये ही लाखों रूपए की सब्सिडी खा गये
Yadi ham Balram talab Yojana ke tahat apne talab ka Nirman 2 ekad ka karvate Hain tu Kitna Paisa degi hamen Nirman karvane hetu talab mera naam hai Dinesh
Patel
Mera naam Dinesh kushvaha hai main Vrindavan tala ke pass rahata hun jila Tikamgarh Madhya Pradesh