उत्तरप्रदेश के किसानों को तारबंदी योजना की जरुरत, UP सरकार कब करेगी योजना लागू?
उत्तरप्रदेश तारबंदी योजना कब लागू होगी? सरकार किसानों को खेती की सुविधानजनक बनाने की कोशिश में लगी हुई है। उन्हें नई-नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक मदद व कृषि से सम्बंधित उपकरणों, बीजों व अन्य महत्वपूर्ण सामानों पर सब्सिडी दे रही है। ऐसी योजनाओं से किसानों को खेती करने में पहले से कही ज्यादा सहूलियत हो रही है, लेकिन अब किसानों को राहत नहीं है। ख़ास कर उत्तरप्रदेश (UP) के किसान जो छुट्टा जानवर जैसे नीलगाय, जंगली सुअर सहित अन्य पशुओं से परेशान हैं।
दरअसल, ये छुट्टा जानवर खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़े किसान तो तारबंदी (Tarbandi) कर अपने खेतों का संरक्षण कर लेते हैं, लेकिन समस्या छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। ये किसान बड़े किसानों की तरह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण ये अपने खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी नहीं करवा पाते। इसके फलस्वरुप छुट्टा जानवर इन किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं।

उत्तरप्रदेश के किसानों को तारबंदी योजना की जरुरत
हर समस्या का हल होता है और छोटे और सीमांत किसानों की इस समस्या का हल है तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana), जिसे उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा अब तक लागू नहीं किया गया। वर्ष 2021 में भी तारबंदी योजना उत्तरप्रदेश में लागू नहीं की गई है। यदि यह योजना राज्य में प्रारंभ हो जाए, तो छोटे किसानों को काफी सहूलियत होगी। ये किसान भी सरकार द्वारा प्राप्त सब्सिडी के माध्यम से कम खर्च में अपने खेतों में तारबंदी करवा पाएंगे। जिससे आवारा पशुओं के कारण होने वाले फसल के नुकसान से बचा जा सकता है। फसल को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो ये किसान भी आची आय अर्जित कर पाएंगे।
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मध्यप्रदेश और राजस्थान में लागू हैं तारबंदी योजना
उत्तरप्रदेश की तरह ही मध्यप्रदेश और राजस्थान भी कृषि प्रधान राज्य हैं। इन दोनों राज्यों में किसानों को तारबंदी योजना का लाभ दिया जा रहा है। इससे किसान आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचा कर नुकसान से बचे हुए हैं। राजस्थान राज्य में तार फेंसिंग पर सब्सिडी प्रदान करने हेतु राजस्थान तारबंदी योजना चलाई जाती है, वहीँ मध्यप्रदेश में यह लाभ खेत सुरक्षा योजना के माध्यम से किसानों को दिया जाता है।
मेड बाँधन/ तारबंदी योजना का लाभ
- तारबंदी योजना का लाभार्थी बनाकर किसान अपने खेतों के पास कम खर्च के साथ तारबंदी करवा सकते हैं।
- तारबंदी कर किसान अपनी फसल को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को बचा सकता है।
- फसल सुरक्षित होने पर वे इसे अच्छे दाम पर बेच पाएंगे।
- इससे छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में भी इजाफा होगा।
राजस्थान में लागू है यह योजनातारबंदी योजना की जानकारी
Rajasthan Tarbandi Yojana योजना के माध्यम से छोटे एवं सीमान्त किसानों को अपने खेत में तारबंदी करवाने हेतु वित्तीय सहायता की जाती हैं। किसानों को तारबंदी हेतु कुल खर्च का 50% तक अनुदान दिया जाता है, शेष 50% किसान को अपनी जेब से लगाने होते हैं। Tarbandi Yojana के नियम व शर्तों के आधार पर 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए ही अनुदान देय होता है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार अधिकतम 40,000 रुपए तक की सहायता करती है।
मध्यप्रदेश खेत सुरक्षा योजना की जानकारी
MP Khet Suraksha Yojana के अंतर्गत 4 श्रेणियों में खेत के माप के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। 1 -2 हेक्टेयर पर 70 प्रतिशत, 2 -3 हेक्टेयर पर 60 प्रतिशत, 3 -5 हेक्टेयर पर 50 प्रतिशत और 5 हेक्टेयर से अधिक पर किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। मध्यप्रदेश में वर्ष 2021 में इस योजना की घोषणा की गई है। जल्द ही इसे राज्य के किसानों के लिए लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद आवेदन फॉर्म भरकर पात्र किसान मध्यप्रदेश खेत सुरक्षा योजना से जुड़ सकते हैं।
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